पर्यटन मण्डल में अनुराधा दुबे की नियुक्ति को चुनौती: सुशील शर्मा की याचिका उच्च न्यायालय ने स्वीकारी

संबधित पक्षों को नोटिस जारी करने का दिया आदेश

बिलासपुर 12 अगस्त। छत्तीसगढ़ पर्यटन मण्डल के बहुचर्चित अनुराधा दुबे की कथित अवैधानिक नियुक्ति का मामला उच्च न्यायालय बिलासपुर पहुंच गया है।

उल्लेखनीय है कि अनुराधा दुबे को पर्यटन मण्डल में भारतीय जनता पार्टी के शासन-काल में पर्यटन अधिकारी के पद पर की गयी अवैधानिक प्रतिनियुक्ति व संविलियन से उनकी बर्खास्तगी के बावजूद भूपेश सरकार की पूरी कैबिनेट ने पद ना होते हुए भी विशेष प्रकरण बताते हुए पर्यटन मण्डल में ही जनसंपर्क अधिकारी का नया पद सृजित कर निर्धारित योग्यता ना होने के बाद भी नियुक्ति दे दी। इस नियम विरुद्ध दी गयी नियुक्ति को चुनौती देने वाली बस्तर बन्धु के संपादक सुशील शर्मा की पी आई एल नम्बर 85/2021 पर सुनवाई करते हुए 11/08/21 को प्रशांत कुमार मिश्रा एवं एन के चन्द्रवंशी की डीविजन बेन्च ने स्वीकार कर ली है और संबधित पक्षों को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है।

याचिकाकर्ता सुशील शर्मा की ओर से बिलासपुर के युवा अधिवक्ता फैज काजी ने विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रभावी पैरवी की।

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