आंतरिक विकास न करने पर शारदा विहार के कालोनाइजर व भागीदारों को नोटिस

0 संतोषप्रद जवाब न मिला तो बंधक भूखण्डों की नीलामी कर कराए जाएंगे विकास कार्य
कोरबा। शारदा विहार कालोनी में आंतरिक विकास कार्य न कराए जाने को गंभीरता से लेते हुए निगम आयुक्त ने कालोनाईजर प्रकाश अग्रवाल एवं उनके अन्य भागीदारों को नोटिस जारी कर तत्काल मय दस्तावेजों के साथ समक्ष में उपस्थित होने व समयावधि के भीतर समाधानकारक एवं संतोषप्रद जवाब देने के निर्देश दिए हैं।
आयुक्त राहुल देव ने कालोनाईजर प्रकाश अग्रवाल एवं उनके भागीदार सत्यकुमार पालीवाल, डॉ.संजय दानी, श्रीमती रश्मि मोडा एवं कैलाशचन्द्र शर्मा को नोटिस जारी कर कहा है कि कालोनाईजर अधिनियम के तहत संबंधित के रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र पर शारदा विहार में 3.02 एकड़ भूमि में नगर तथा ग्राम निवेश विभाग द्वारा स्वीकृत विकास अनुज्ञा एवं पूर्व साडा द्वारा जारी कालोनी विकास अनुमति पत्र के द्वारा कालोनी के विकास कार्य करने की अनुमति प्रदान की गई थी। यथासमय विकास कार्य न करने पर एक वर्ष की समय वृद्धि भी प्रदान की गई थी किन्तु आज पर्यन्त तक कालोनी का आंतरिक विकास कार्य पूर्ण नहीं किया गया है। इस संबंध में बार-बार नोटिस देने के बाद भी जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही स्थल पर कालोनी का आंतरिक विकास कार्य ही पूर्ण किया गया।
कालोनाईजर को आंतरिक विकास कार्य के तहत विकसित की गई कालोनी में रोड, नाली, आंतरिक पेयजल, स्ट्रीट लाईट, गार्डन, आदि की व्यवस्था करनी होती है। आयुक्त ने संबंधित कालोनाईजर्स से कहा है कि समयावधि के भीतर समाधानकारक व संतोषप्रद जवाब नहीं मिलने पर निगम अधिनियम के तहत एक तरफा कार्यवाही कर आंतरिक विकास कार्य पूर्ण नहीं करने के एवज में बंधक रखे गए तीन भूखण्डों का विक्रय या नीलामी कर कालोनी का आंतरिक विकास कार्य कराया जाएगा तथा वैधानिक कार्यवाही कर उसमें होने वाली सम्पूर्ण व्यय की राशि भी वसूल की जाएगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी संबंधितों की होगी।

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