ग्राम भिलाईखुर्द के वार्ड क्रमांक 09 और सरगबुंदिया के रिस्दीहापारा माइक्रो कन्टेन्मेंट जोन घोषित

50-50 मीटर की परिधि में गतिविधियां पूर्णत बंद, कोरबा एसडीएम श्री सुनील नायक ने जारी किया आदेश

कोरबा 5 अप्रैल। कोरोना संक्रामक महामारी की रोकथाम के लिए कोरबा कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती किरण कौशल द्वारा अनुविभागीय अधिकारियों को उनके क्षेत्र में परिस्थितियों के अनुसार कन्टेनमेंट जोन घोषित करने निर्देशित किया गया है। इस निर्देश के परिपालन में कोरबा के अनुविभागीय दण्डाधिकारी श्री सुनील नायक द्वारा आदेश जारी कर ग्राम भिलाईखुर्द के वार्ड क्रमांक 09 में तथा ग्राम सरगबुंदिया के रिस्दीहापारा में कोरोना पॉजीटिव केस पाए जाने के फलस्वरूप कोरबा तहसीलदार एवं बरपाली नायब तहसीलदार के प्रतिवेदन अनुसार उक्त क्षेत्र को शामिल करते हुए चारों दिशाओं में लगभग 50-50 मीटर की परिधि को माइक्रो कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है।

ग्राम भिलाईखुर्द के वार्ड क्रमांक 09 में पूर्व में करीनाला बस्ती से मुख्य मार्ग रिंगरोड की ओर, पश्चिम में करीनाला बस्ती की ओर, उत्तर में करीनाला एवं दक्षिण में आंगनबाड़ी करीनाला बस्ती से प्राथमिक शाला करीनाला तक के 50-50 मीटर परिधि को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। इसी प्रकार ग्राम सरगबुंदिया के रिस्दीहापारा में सात कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए जाने के कारण रिस्दीहा पारा के पूर्व में फिरतराम का मकान से शैल कुमार का मकान, पश्चिम में हरियर बाई का मकान से घनश्याम कुर्रे का मकान, उत्तर में खाली मैदान एवं दक्षिण में मैदान बाड़ी तक के 50-50 मीटर की परिधि को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है।

कंटेन्मेंट जोन में प्रवेश, निकास हेतु केवल एक द्वार होगा जिसमें तैनात पुलिस अधिकारी, फिजिकल डिस्टेंसिंग करते हुए मेडिकल इमरजेंसी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति हेतु आवागमन करने वाले सभी व्यक्तियों का विवरण एक रजिस्टर में दर्ज करेंगे। कन्टेनमेंट जोन अंतर्गत सभी दुकानें, आफिस एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान आगामी आदेश पर्यन्त पूर्णतः बंद रहेंगे। प्रभारी अधिकारी द्वारा कन्टेनमेंट जोन में होम डिलवरी के माध्यम से आवश्यक वस्तु की आपूर्ति उचित दरों पर की जाएगी। कन्टेनमेंट जोन अंतर्गत सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंद रहेगा। मेडिकल इमरजेंसी छोड़कर अन्य किसी कारण से बाहर निकलना प्रतिबंधित रहेगा। कन्टेनमेंट जोन में लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराने संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी उत्तरदायी होंगे। खण्ड चिकित्सा अधिकारी द्वारा संबंधित क्षेत्र में शासन के निर्देशानुसार कान्टेक्ट ट्रेसिंग, स्वास्थ्य निगरानी तथा सैम्पल की जांच आदि आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। भिलाई खुर्द वार्ड क्रमांक 09 के कंटेनमेंट जोन में सेनेटाइजेशन तथा आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति व्यवस्था जोन कमिश्नर कोरबा के द्वारा सरगबुंदिया के कंटेनमेंट जोन में सेनेटाइजेशन तथा आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की व्यवस्था सीईओ श्री मिरझा, मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पंचायत करतला के द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। कंटेनमेंट जोन में घरों के एक्टिव सर्विलांस, स्वास्थ्य टीम एसओपी अनुसार दवा, मास्क, पीपीई किट इत्यादि उपलब्ध कराने तथा बायो मेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन की जिम्मेदारी संबंधित क्षेत्र के बीएमओ को दी गई है।

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