वाहन मालिकों को एकमुश्त निपटान योजना में छूट का लाभ 31 मार्च तक

रायपुर 28 जनवरी। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी रायपुर ने बताया है कि राज्य में वाहन स्वामियों को एकमुश्त निपटान व्यवस्था के माध्यम से बकाया जमा कर छूट का लाभ दिया जाना है। इसमें छूट प्राप्त करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2021 तक निर्धारित है। इसका वाहन मालिकों को अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की गई है।

इस संबंध में उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ राजपत्र में 31 मार्च 2020 को परिवहन विभाग की प्रकाशित अधिसूचना के तहत 31 मार्च 2013 तक वाहनों का अधिरोपित लंबित कर शास्ति एवं ब्याज में पूर्णतः छूट है। तत्पश्चात एक अप्रैल 2013 से 31 दिसम्बर 2018 तक अधिरोपित लंबित शास्ति की राशि में पूर्णतः छूट दिया गया है। मासिक कर देय वाहनों (यात्री वाहन) में यदि व्हील बेस के कारण वाहन में कर, ब्याज एवं शास्ति अधिरोपित है तो कर एवं ब्याज देय होगा। किन्तु अधिरोपित शास्ति में एकमुश्त निपटान की निर्धारित अवधि 31 मार्च 2021 तक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी रायपुर द्वारा पूर्णतः छूट दिया जाएगा। 
 

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