क्या होता है राष्ट्रपति शासन और कब, क्यों, कैसे होता है लागू..?

नई दिल्ली। गत 13 फरवरी 2024 को मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है। देश में 1950 से अब तक 134 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। पहली बार 1951 में पंजाब में लागू किया गया था। मणिपुर- यूपी में सबसे ज्यादा 11- 11 बार यह लगाया गया है। आइए, जानते हैं क्या है राष्ट्रपति शासन और इसे कैसे लागू किया जाता है…?
*राष्ट्रपति शासन को लेकर क्या प्रावधान हैं?*
संविधान में 3 तरह की आपातकालीन स्थितियों का प्रावधान है। 1. राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352)-युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह में लगता है। 2. राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 356)- जब राज्य सरकार संविधान के अनुसार काम नहीं करतीं। 3. वित्तीय आपातकाल (अनुच्छेद 360)- आर्थिक संकट की स्थिति में लगता है।
*अनुच्छेद 356 कैसे लागू होता है?*
जब राष्ट्रपति को लगता है कि राज्य सरकार संविधान के अनुसार काम नहीं कर रही है, तो वह राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं। लागू होने के बाद, राज्य की कार्यकारी शक्ति केंद्र को सौंप दी जाती है और विधानसभा का नियंत्रण संसद के पास चला जाता है।
*मौलिक अधिकार पर क्या प्रभाव पड़ता है?*
राष्ट्रपति शासन लागू होने पर लोगों के मौलिक अधिकार प्रभावित नहीं होते। हालांकि, राष्ट्रीय आपातकाल में अनुच्छेद 19 (स्वतंत्रता का अधिकार) निलंबित हो जाता है। राष्ट्रपति शासन में राज्यपाल, राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं।
*यह कितने दिनों तक लागू रह सकता है?*
राष्ट्रपति शासन के आदेश के दो महीने के भीतर संसद से मंजूरी प्राप्त करना जरूरी। यह अधिकतम 3 साल तक बढ़ सकता है, लेकिन इसके लिए हर छह महीने में संसद से मंजूरी लेनी होती है। यह एक साल से ज्यादा तभी बढ़ाया जा सकता है… जब
@ देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो।
@ चुनाव आयोग यह प्रमाणित करे कि राज्य में चुनाव कराना संभव नहीं है।