नाबालिग छात्रा से अनाचार करने वाले आरोपित को 20 साल की सजा

कोरबा 01 दिसम्बर। नाबालिग छात्रा को स्कूल से बहला- फुसलाकर भगा ले जाने एवं उसके साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपित को विशेष न्यायालय एफटीएसी (पाक्सो) कटघोरा ने 20 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई। बांकीमोगरा थाना क्षेत्र अंतर्गत नागिनभाठा सुमेधा निवासी अमनप्रकाश कुर्रे अपने ही क्षेत्र में निवासरत नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया। स्कूल से नाबालिग के स्वजन को फोन आया कि छात्रा बिना बताए स्कूल से चली गई है।

जब वह घर नहीं पहुंची, तब स्वजनों को चिंता हुई और उन्होंने खोजबीन की। इसके साथ ही थाना बांकीमोगरा में रिपोर्ट दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपित अमनप्रकाश कुर्रे के विरूद्ध धारा 363, 366, 376 (2) (एन) व लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम की धारा 06 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया। जांच उपरांत नाबालिग को बरामद कर बयान लेने के साथ ही आरोपित को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया था। मामले की सुनवाई एफटीएससी (पाक्सो) श्रद्धा शुक्ला शर्मा के विशेष न्यायालय में हुई। मामले में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक (पाक्सो) कटघोरा शोधन राम देवांगन ने की।

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