छत्तीसगढ़ बड़ी ख़बर कोरोना का कोहराम, नियमों का पालन करो नहीं तो भरना होगा भारी जुर्माना Gendlal Shukla July 17, 2020 रायपुर 17 जुलाई। छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने आदेश जारी करते हुए सार्वजनिक स्थलों, कार्यालय, अस्पतालों, बाजार और भीड़ भाड़ वाले स्थानों सहित गलियों में आने जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति द्वारा मास्क अथवा फेस कवर धारण किया जाना अनिवार्य करने का आदेश दिया है।आदेश में किसी भी कार्यालय एवं फैक्ट्री आदि में कार्य करने वाले प्रत्येक व्यक्ति द्वारा मास्क या फेस कवर धारण किया जाना अनिवार्य किया गया है। साथ ही 2 व चार पहिया वाहन के द्वारा यात्रा करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मास्क पहनना अनिवार्य होगा,इसके साथ ही मास्क उपलब्ध होने पर गमछा,रुमाल व दुपट्टा से भी फेस को कवर किया जा सकता है बशर्ते मुंह व नाक पूरी तरह से ढका होना चाहिए। इसके साथ ही सार्वजनिक स्थलों पर थूकना पूर्णत प्रतिबंधित किया गया है व होम क्वारंटाइन में रहने वाले व्यक्तियों को भी शासन द्वारा जारी ज़ारी दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य किया गया है।इसके साथ ही व्यापारियों द्वारा व्यवसायिक संस्थाओं व दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्णत: पालन कराने का आदेश जारी किया है। इन सभी नियमों का पालन नहीं करने पर जुर्माना कार्यवाही की जाएगी। तथा जुर्माना अदा नही करने की स्थिति में ज़ुर्म दर्ज कर दंडात्मक कार्यवाही भी की जाएगी। Spread the word Continue Reading Previous रायपुर में गिरा आज का सबसे बड़ा कोरोना बम, तीन की हुई मौत, 61 की हुई घर वापसीNext सीनियर आई पी एस का भतीजा, फांसी पर झूला: सुसाइड नोट में लिखा यह कारण Related Articles आयोजन आस्था कोरबा छत्तीसगढ़ राजनीति मंत्री श्री देवांगन चुनरी यात्रा में हुए सम्मिलित, पंडालों में टेका मत्था, डांडिया उत्सव में मातृ शक्ति से लिया आशीर्वाद Gendlal Shukla October 7, 2024 आयोजन कोरबा छत्तीसगढ़ सुरक्षा सेहत वातावरण में बढ़ता प्रदूषण एवं मोबाइल का अत्यधिक उपयोग नेत्र रोगों में वृद्धि का प्रमुख कारण- डॉ.नागेंद्र शर्मा Gendlal Shukla October 7, 2024 आयोजन कोरबा छत्तीसगढ़ संगठन समीक्षा आयुष मेडिकल एसोसिएशन का चिकित्सक सम्मेलन कल Gendlal Shukla October 7, 2024