कटघोरा के व्यवसायियों को राहत, पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग की कार्यवाही पर हाईकोर्ट का स्थगन
मामला-जनपद की जमीन को लीज पर लेने-देने का
कोरबा 14 दिसंबर। कटघोरा में जनपद पंचायत की जमीन को लीज पर दिए जाने के बाद निरस्त कर देने का मामला लीज लेने वालों के द्वारा हाईकोर्ट में ले जाया गया है। हाई कोर्ट बिलासपुर में प्रकरण विचाराधीन है। वहीं दूसरी तरफ इस मामले में कमिश्नर न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले के विरुद्ध शासन के पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के समक्ष की गई अपील पर शुरू की गई कार्रवाई को हाईकोर्ट ने स्थगित करने का आदेश जारी किया है। इससे उक्त व्यवसाईयों को काफी राहत मिली है।
प्रकरण में याचिकाकर्ता लीज लेने वाले लोगों की तरफ से प्रकरण में छत्तीसगढ़ राज्य के माध्यम से- सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर (छ.ग.)। आयुक्त बिलासपुर संभाग, बिलासपुर व कलेक्टर कलेक्टोरेट भवन, आईटीआई चौक, कोसाबाड़ी जिला-कोरबा को भी प्रतिवादी बनाया गया है, अन्य लोग भी प्रतिवादी हैं। याचिकाकर्ताओं ने अंतरिम राहतध्स्थगन प्रदान करने के लिए हाईकोर्ट में आवेदन अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रस्तुत कराया। प्रकरण के प्रतिवादी क्रमांक 4 कलेक्टर, कोरबा ने प्रतिवादी क्रमांक 1 सचिव, पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के समक्ष प्रतिवादी क्रमांक 3 आयुक्त, बिलासपुर, संभाग बिलासपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.12.2022 के खिलाफ अपील की है, जिसके तहत कलेक्टर द्वारा दिनांक 18.11.2019 को (लीज देने संबंधी ) पारित आदेश को खारिज कर दिया है, जिसके तहत कलेक्टर ने याचिकाकर्ताओं के पक्ष में दी गई लीज को रद्द कर दिया है। इसके विरुद्ध कहा गया है कि प्रतिवादी आयुक्त द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध कलेक्टर द्वारा अपील नहीं की जा सकती, इसके बावजूद प्रतिवादी क्रमांक 1/सचिव राजस्व अपील की कार्यवाही पर विचार कर रहे हैं, जबकि आयुक्त (राजस्व) पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव के अधीनस्थ नहीं हैं, इसलिए सचिव सुनवाई के लिए सक्षम प्राधिकारी नहीं हैं इसलिए, वह अपील में प्रार्थना करते हैं कि याचिकाकर्ता को स्थगन प्रदान किया जाए। इसके विपरीत उप महाधिवक्ता ने याचिकाकर्ता के वकील द्वारा प्रस्तुत तर्क का कड़ा विरोध किया और प्रस्तुत किया कि मामला बहस और अंतिम आदेश के लिए सूचीबद्ध है, इसलिए स्थगन प्रदान नहीं किया जा सकता। उन्होंने उक्त (अंतरिम राहत/स्थगन प्रदान के लिए प्रतुत आवेदन) का जवाब दाखिल करने के लिए भी समय मांगा, जिस पर न्यायाधीश नरेश कुमार चंद्रवंशी द्वारा समय प्रदान किया गया। इस बीच, यह भी निर्देश दिया गया है कि, प्रतिवादी संख्या 1 सचिव, पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के समक्ष लंबित राजस्व मामले संख्या 44/2024 की आगे की कार्यवाही सुनवाई की अगली तारीख तक स्थगित रहेगी।