वाणिज्यिक कोयला खनन के लिए नीतिगत दिशा-निर्देशों में संशोधन
नई दिल्ली: कोयला मंत्रालय ने कोयला पीएसयू के लिए नीतिगत दिशा-निर्देशों में संशोधन किया है, ताकि उन्हें भूमि के टुकड़े पट्टे पर देने और वाणिज्यिक कोयला खनिकों को खनन अधिकार देने की अनुमति मिल सके।
बताया जा रहा हैं कि नीतिगत दिशा-निर्देशों में यह बदलाव महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे वाणिज्यिक कोयला खनन के लिए नीलाम किए गए कोयला ब्लॉकों के तेजी से संचालन का मार्ग प्रशस्त होगा। नए संशोधन से यह सुनिश्चित होता है कि ऐसी भूमि का स्वामित्व कोयला पीएसयू के पास रहेगा और उन्हें राजस्व भी मिलेगा।
कोयला पीएसयू द्वारा भूमि उपयोग पर नीति
कोयला मंत्रालय ने कहा कि उसे नीति दिशानिर्देशों में संशोधन के लिए 18 जुलाई को केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी मिल गई है। मूल नीति दिशानिर्देशों में कोयला पीएसयू द्वारा केवल कोयला धारक क्षेत्र (अधिग्रहण और विकास) अधिनियम, 1957 के तहत अधिग्रहित भूमि को शामिल किया गया था, जिसे सीबीए अधिनियम के रूप में जाना जाता है। नए संशोधन के साथ, नीति दिशानिर्देशों का दायरा सीबीए अधिनियम के तहत अधिग्रहित भूमि से आगे बढ़कर उस भूमि को कवर करता है जिसका स्वामित्व कोकिंग कोल माइंस (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 (या सीसीएमएन अधिनियम), कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 (या सीएमएन अधिनियम) और भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम) के माध्यम से कोयला पीएसयू के पास निहित है। ये संशोधन कोयला पीएसयू द्वारा किसी अन्य माध्यम से खरीदी या अधिग्रहित की गई भूमि पर भी लागू होंगे, जो कोयला खान (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2015 (सीएमएसपी अधिनियम) या खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (एमएमडीआर अधिनियम) के तहत नीलाम की गई या नीलाम होने वाली कोयला खदानों/ब्लॉकों के साथ ओवरलैप होती है।
कोयला पीएसयू वाणिज्यिक कोयला खनिकों को खनन, सतह अधिकार पट्टे पर दे सकेंगे
संशोधित नीति दिशा-निर्देशों के अनुसार, ऐसी भूमि के टुकड़ों (जहाँ ओवरलैप है) में खनन और सतही अधिकार कोयला पीएसयू द्वारा केवल सफल बोलीदाताओं को पट्टे पर दिए जा सकते हैं, जिन्होंने नीलाम किए गए कोयला ब्लॉक को सुरक्षित कर लिया है। सतही अधिकारों के लिए, कोयला पीएसयू वाणिज्यिक कोयला खनिक को अपनी शर्तों और नियमों पर पट्टा या उप-पट्टा दे सकते हैं। संशोधित दिशा-निर्देशों में कहा गया है, “सरकारी कंपनियों द्वारा दिए गए सतही पट्टे दीर्घकालिक पट्टे होंगे, यानी 50 साल तक के लिए।”
सीसीएमएन अधिनियम या सीएमएन अधिनियम के माध्यम से कोयला पीएसयू में स्वामित्व वाली भूमि के लिए, सरकारी कंपनी सफल बोलीदाता को उप-खनन पट्टा दे सकती है या ब्लॉक हासिल करने वाली इकाई को इसे नए सिरे से देने के लिए खनन पट्टा राज्य सरकार को सौंप सकती है। सीबीए अधिनियम के तहत आने वाली भूमि के लिए, कोयला पीएसयू और सफल वाणिज्यिक कोयला खदान बोलीदाता के बीच खनन पट्टा निष्पादित किया जा सकता है। आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम के तहत आने वाली भूमि या किसी अन्य माध्यम से कोयला पीएसयू द्वारा अधिग्रहित भूमि के मामले में, खनन पट्टा राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा।
वाणिज्यिक कोयला खनिक पट्टा, खनन अधिकार सुरक्षित करने के लिए क्या भुगतान करेंगे?
वाणिज्यिक कोयला खनिक जो कोयला पीएसयू से ऐसी भूमि के लिए सतही अधिकार और खनन पट्टा प्राप्त करता है, उसे सतही पट्टे के लिए पीएसयू को प्रति हेक्टेयर भूमि के लिए 1,000 रुपये प्रति वर्ष की दर से किराया देना होगा। दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि वे भूमि अधिग्रहण की लागत, पुनर्वास और पुनर्स्थापन की लागत, भूमि के बदले रोजगार की लागत, अन्य आकस्मिक या सहायक लागत/खर्च आदि का भुगतान भी कोयला पीएसयू द्वारा वर्तमान बाजार दर पर किया जाएगा।