सिनेमा घरों को 15 अक्टूबर से खोलने की केंद्र ने दी अनुमति
नईदिल्ली 6 अक्टूबर। मंगलवार को सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्स में परिचालन से संबंधित दिशा-निर्देश जारी किए हैं। ये जगहें कोविड -19 महामारी के मद्देनजर छह महीने से अधिक समय तक बंद रहने के बाद 15 अक्टूबर से फिर से खोले जाने के लिए निर्धारित हैं।
नए दिशानिर्देशों के अनुसार, सिनेमा हॉल को 50% ऑक्युपेंसी के साथ संचालित करने की अनुमति है ताकि लोगों के बीच पर्याप्त सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखी जा सके। ये सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई सीट न बदले। मंत्रालय ने कहा है कि स्क्रीनिंग की शो टाइमिंग भी बदली जाएगी और भीड़भाड़ से बचने के लिए पर्याप्त संख्या में बॉक्स ऑफिस काउंटर खोले जाएंगे। उन्होंने इंटरवल के दौरान दर्शकों को भीड़ से बचने को कहा है।
सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मंगलवार को यह जानकारी देते हुए सिनेमाघरों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) की घोषणा की। अपने आवास पर संवाददाताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ 15 अक्टूबर से सिनेमा हॉल खोलने की अनुमति होगी। साथ ही मास्क पहनना और दर्शकों के बीच एक सीट की दूरी रखना अनिवार्य होगा।
उन्होंने कहा, ”सिनेमा घर पिछले सात महीनों से बंद हैं। वे अब 15 अक्टूबर से खुलेंगे। लोगों की सुरक्षा के लिए हमने एसओपी तैयार की है। उन्होंने कहा, ”सिनेमा घरों में 50 प्रतिशत लोगों के बैठने की अनुमति होगी। एक कुर्सी छोड़कर बैठने की व्यवस्था की जाएगी। मास्क लगाना अनिवार्य होगा। साथ ही सैनिटाइजर जरूरी है।
जावड़ेकर ने बताया कि कोरोना से बचाव के बारे में जागरूकता फैलाने वाली एक मिनट की एक फिल्म दिखाया जाना या इस बारे में घोषणा किया जाना अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा, ”एक शो खत्म होने के बाद पूरा हॉल सैनिटाइज करना होगा तभी दूसरा शो आरंभ होगा। सिंगल स्क्रीन में टिकट बुकिंग के लिए ज्यादा खिड़कियां खोलनी होंगी। सभी जगह ऑनलाइन टिकट बुकिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। पैक्ड खाना मिलेगा।