UNLOCK 5 : 15 अक्टूबर से सिनेमा हॉल 50 फीसदी क्षमता के साथ खुलेंगे, स्कूल-कॉलेज पर राज्य लेंगे फैसला, गाइडलाइन्स जारी
नई दिल्ली : गृह मंत्रालय ने बुधवार को अनलॉक 5 के लिए गाइडलाइंस जारी कर दीं है। अनलॉक 5 की शुरुआत कल (गुरुवार) से होगी। इसके तहत सरकार ने सिनेमा हॉल, एंटरटेनमेंट पार्क, स्विमिंग पूल को 15 अक्टूबर से खोलने की अनुमति दे दी है। हालांकि, सिनेमा हॉल को 50 फीसदी क्षमता के साथ खोलने की इजाजत दी गई है।
गृह मंत्रालय की गाइडलाइन्स के अनुसार, स्कूलों और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को खोलने को लेकर 15 अक्टूबर के बाद राज्य सरकारें अपने हिसाब से फैसला कर सकेंगी। हालांकि, इस दौरान माता-पिता की सहमति की जरूरत होगी। इससे पहले, सरकार ने एक सितंबर को शुरू हुए अनलॉक 4 में मार्च महीने से लगे लॉकडाउन के बाद पहली बार मेट्रो सेवाओं को फिर से शुरू करने की इजाजत दी थी। विशेष गाइडलाइंस के बाद सात सितंबर से मेट्रो की सेवाओं को शुरू कर दिया गया था। वहीं, कक्षा 9-12 के लिए स्कूलों का आंशिक रूप से फिर से खोला गया था। 21 सितंबर से 100 व्यक्तियों की अधिकतम सीमा के साथ सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक कार्यक्रमों की अनुमति भी दी गई थी।
अनलॉक 5.0 को लेकर जारी नई गाइडलाइंस
कंटेनमेंट जोन के बाद 15 अक्टूबर 2020 से नई गतिविधियो को शुरू करने की इजाजत होगी।
पचास फीसदी क्षमता के साथ सिनेमा/थिएटर्स/मल्टीप्लैक्सेज को दोबारा चालू करने की इजाजत होगी। इसके लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की तरफ से एसओपी जारी किया जाएगा।
बिजनेस टू बिजनेस एग्जिबिशन की इजाजत होगी, इसके लिए वाणिज्य विभाग की तरफ से एसओपी जारी किया जाएगा।
खिलाड़ियों की ट्रेनिंग के लिए स्विमिंग पूलों के इस्तेमाल की इजाजत दी जाएगी। इसके लिए यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मंत्रालय की तरफ से एसओपी जारी किया जाएगा।