महापौर राजकिशोर प्रसाद का अस्थायी जाति प्रमाण पत्र निलंबित
कोरबा 19 मार्च। नगर पालिक निगम कोरबा के कांग्रेस महापौर राजकिशोर प्रसाद का जाति प्रमाण पत्र निलंबित कर दिया गया है। अस्थायी जाति प्रमाण पत्र का अंतिम जांच होने तक वे इस जाति प्रमाण पत्र का कोई लाभ नहीं ले सकेंगे।
नगर पालिक निगम कोरबा के महापौर राजकिशोर प्रसाद द्वारा नगरीय निकाय चुनाव के दौरान अस्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया था जिसे अब निलंबित कर दिया गया है।
अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कोरबा द्वारा 18 मार्च 2024 को जारी आदेश में उल्लेखित है कि तहसीलदार कोरबा द्वारा पांच दिसंबर 2019 को अनुमोदित अस्थाई जाति प्रमाण पत्र को प्रथम दृष्ट्या संदेहास्पद एवं कपट पूर्वक प्राप्त करने के कारण अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए अंतिम जांच होने तक निलंबित करने तथा अनावेदक राजकिशोर प्रसाद द्वारा किसी भी प्रकार के हित लाभ के लिए उपयोग नहीं किए जाने संबंधी आदेश जारी करने के निर्देश सक्षम अधिकारी को दिया गया है।
उक्त आदेश के तहत राजकिशोर प्रसाद द्वारा अस्थाई जाति प्रमाण पत्र को किसी भी प्रकार के हितलाभ के लिए उपयोग करने के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है।
गौरतलब है कि भाजपा पार्षद ऋतु चौरसिया द्वारा राजकिशोर प्रसाद के अन्य पिछड़ा वर्ग के अस्थाई जाति प्रमाण पत्र को चुनौती दी गई थी। जाति अनु प्रमाणन समिति के अंतिम जांच तक यह प्रतिबंध प्रभावी रहेगा।