भारी पड़ा RTI आवेदन टरकाना..अब भरना होगा जुर्माना
सूचना के अधिकार के तहत जानकारी देने में आनाकानी करना भारी पड़ा़ वन मंडलाधिकारी दन्तेवाड़ा को, राज्य सूचना आयोग ने जानकारी निशुल्क देने का आदेश पारित किया
जगदलपुर। भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए अक्सर कई विभाग आम जनता को सच्चाई से वंचित रखना चाहते हैं। चूंकि RTI एक सशक्त माध्यम है सरकारी फाइलों में दबी सच्चाई को जनता के सामने लाने का, कई विभाग जनता को प्रदत्त इस अधिकार को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला वन विभाग का सामने आया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के RTI प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक डॉ. विजय शंकर मिश्रा के निर्देश पर RTI प्रकोष्ठ प्रदेश कार्यसमिति सदस्य रूपेश कुमार जैन के आवेदन पर वन मंडलाधिकारी दन्तेवाड़ा को जानकारी नही देना भारी पड़ा।
आवेदन कर्ता रुपेश कुमार जैन ने वित्तीय वर्ष 2019-20 और 2020-21मे दन्तेवाड़ा जिले के NMDC बचेली में खदानों के लिए काटे गए वृक्षों के बदले रोपे गए वृक्षों की जाति, संख्या, रोपण किए गए वृक्षों के स्थान,रोपण किये गये वृक्षों के लिए एनएमडीसी से प्राप्त राशि संबंधित सभी अभिलेख/दस्तावेज के संदर्भ जानकारी मांगी थी। जिस पर वन मंडलाधिकारी दन्तेवाड़ा ने एनएमडीसी बचेली परियोजना के अंतर्गत पृथक पृथक परियोजना एवं निक्षेपो का संचालन किया जाता है व आवेदन में यह स्पष्ट नहीं है की किस निक्षेप से संबंधित है कहते हुए जानकारी देने से इंकार कर दिया था। प्रस्तुत आवेदन को अस्पष्ट एवं जिज्ञासात्मक बताते हुए आवेदन में विशिष्टियों का उल्लेख नहीं कहकर जानकारी नहीं प्रदान की जा सकती है जवाब दिया गया था। इस निर्णय से असंतुष्ट होकर आवेदन कर्ता रूपेश कुमार जैन ने विधि सम्मत प्रक्रिया के तहत अपील की। अंततः राज्य सूचना आयोग ने आवेदन कर्ता के मत को उचित ठहराते हुए तत्कालीन वन मंडलाधिकारी को कड़ी फटकार लगाते हुए जानकारी निशुल्क प्रदान करने के निर्देश दिए हैं।
अपने आदेश में राज्य सूचना आयुक्त अशोक अग्रवाल ने कहा कि आवेदन मे विशिष्टियों का उल्लेख किया गया है। यदि अपीलार्थी को एनएमडीसी बचेली के अंतर्गत डिपाजिट की जानकारी होती तो संभव था डिपॉजिट का नाम उल्लेख करते हुए जानकारी चाहते। यह जनसूचना अधिकारी का दायित्व था की वह अपीलार्थी को डिपॉजिट के बारे में अवगत कराएं। किंतु अपीलार्थी द्वारा एनएमडीसी बचेली की जानकारी चाहि थी इसलिए जन सूचना अधिकारी एनएमडीसी बचेली के अंतर्गत आने वाले सभी 6 डिपॉजिट की जानकारी दे। श्री अशोक अग्रवाल ने आदेश जारी करते हुए प्रकरण में निम्नानुसार कार्यवाही के निर्देश दिए :
- जनसूचना अधिकारी वनमण्डलाधिकारी दन्तेवाड़ा, वनमण्डल जिला दन्तेवाड़ा अपीलार्थी द्वारा वांछित पूर्ण एवं स्पष्ट जानकारी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सत्यापित करते हुये इस आदेश प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर अपीलार्थी के आवेदन में दिये गये पते पर निःशुल्क रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित करेंगे।
- अपीलार्थी को जितने पेज की जानकारी निःशुल्क दी गई है मुख्य वन संरक्षक जगदलपुर, वृत्त जगदलपुर, जिला बस्तर, निःशुल्क जानकारी प्रदाय करने से शासन को होने वाली क्षति की राशि दोषी जनसूचना अधिकारी से वसूल कर शासन के कोष में जमा कराएंगे।