पंचायत उपचुनाव: संबंधित क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम प्रभावशील
चुनावी क्षेत्रों में एसडीएम की अनुमति से ही लगा सकेंगे होर्डिंग्स
कोरबा 16 दिसंबर। त्रि-स्तरीय पंचायत उप निर्वाचन 2022-23 छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग रायपुर द्वारा कार्यक्रम की घोषणा की जा चुकी है तथा चुनाव होने वाले संबंधित क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो चुकी है। 16 दिसम्बर से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गयी है। मतदान 09 जनवरी 2023 तथा मतगणना उसी दिन मतदान समाप्ति के पश्चात् संबंधित मतदान केन्द्रों में सम्पादित किया जाना है। त्रि-स्तरीय पंचायत उप निर्वाचन 2022-23 के दौरान अभ्यर्थियों द्वारा चुनाव प्रचार करने के लिए शासकीय/अशासकीय भवनों पर नारे लिखे जाने, विद्युत एवं टेलीफोन के खम्भों पर चुनाव प्रचार से संबंधित झंडियाँ लगाये जाने तथा अन्य प्रकार से शासकीय-अशासकीय संपत्ति को विरूपित करने की कार्यवाही संभावित है। जिस पर रोक लगाया जाना अत्यंत आवश्यक है। इस संबंध में छत्तीसगढ़ संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 की धारा-3 में निहित प्रावधान अनुसार कोई भी व्यक्ति जो संपत्ति के स्वामी की लिखित अनुज्ञा के बिना सार्वजनिक दृष्टि में आने वाली किसी संपत्ति को स्याही खडिय़ां रंग या किसी अन्य पदार्थ से लिख कर या चिन्हित कर के उसे विरूपित करेगा, वह जुर्माने से, जो एक हजार रूपया तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा। इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय कोई भी अपराध संज्ञेय होगा। इसके अलावा जिले के संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में विभिन्न स्थानों पर होर्डिंग्स लगाने के लिए अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर नियमानुसार अनुमति देने के लिए संबंधित ग्रामीण क्षेत्रों के अनुविभागीय दण्डाधिकारी को अधिकृत किया गया है। अनुमति नियमानुसार एवं संबंधित जनपद पंचायत के प्रभारी अधिकारी के सामंजस्य से जारी की जाएगी।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री संजीव झा ने चुनाव होने वाले संबंधित क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 के प्रावधानों का कठोरता पूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करने तथा प्रभावी कार्यवाही करने के आदेश जारी किये हैं। चुनाव प्रचार के दौरान निर्वाचन लडऩे वाले अभ्यर्थियों द्वारा शासकीय एवं अशासकीय भवनों की दीवालों पर किसी भी प्रकार के नारे लिखकर विकृत किया जाता है तो ऐसे कृत्यों के निवारण के लिए चुनाव होने वाले संबंधित क्षेत्रों के एसडीएम छत्तीसगढ़ संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम का अनुपालन करते हुए आवश्यक कार्यवाही करेंगे। इसके लिए कलेक्टर ने टीम गठित करने के निर्देश दिए हैं। गठित टीम संबंधित क्षेत्रों में सघन भ्रमण कर विरूपित संपत्ति को संपत्ति विरूपण करने वाले के व्यय पर पूर्ण स्वरूप में लायेगी तथा टीम द्वारा संपत्ति विरूपण करने वाले तत्वों के विरूद्ध अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत एफआईआर दर्ज करायी जाएगी। यदि किसी निर्वाचन लडऩे वाले अभ्यर्थी द्वारा किसी निजी सम्पत्ति को बिना उसके स्वामी की लिखित सहमति के विरूपित किया जाता है तो निजी सम्पत्ति के स्वामी द्वारा संबंधित थाने में सूचना दर्ज कराने के बाद लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता निजी सम्पत्ति को विरूपित होने से बचाने की कार्यवाही करेगा एवं थाना प्रभारी संबंधित प्रदत्त सूचना रिपोर्ट पर विधिवत जांच कर सक्षम न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत करेगा। इसी प्रकार किसी भी धार्मिक स्थल का उपयोग चुनाव प्रचार प्रसार के लिये नहीं किया जावेगा। संबंधित थाना प्रभारी द्वारा लोक संपत्ति विरूपण से संबंधित प्राप्त शिकायतों पर तत्काल एफआईआर दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की जायेगी। संबंधित टीम शिकायत या उन्हें प्राप्त संपत्ति विरूपण के प्रकरणों को पृथक पंजी में दर्ज करेगी एवं विरूपित संपत्ति की फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी सुनिश्चित कराएगी।