हत्या का प्रयास करने वाले दोषी को 10 साल की सजा
कोरबा 2 नवम्बर। सामाजिक कारण से हुए विवाद पर एक ग्रामीण को धमकी देते हुए टंगिया से हमला करके उसकी हत्या का प्रयास करने वाले दोषी को न्यायालय ने 10 साल की सजा दी है।
कटघोरा न्यायालय के अतिरिक्त शासकीय लोक अभियोजक अशोक कुमार आनंद के मुताबिक घटना करीब पौने 2 साल पहले 19 दिसंबर 2020 की शाम 5.30 बजे पाली के रतखंडी गांव में हुई थी, जहां निवासरत जयलाल अपनी पत्नी संतोषी के साथ गांव के उरांव पारा से अपने घर लौट रहा था। उस दौरान गांव में रहने वाले समाज के मंगल सिंह ने रास्ते में उसे उरांव लोगों के साथ गाली-गलौच किए। फिर जान से मारने की धमकी देते हुए उसपर टंगिया से हमला कर दिया।