झूठा शपथ पत्र देने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा जेल

कोरबा 30 जुलाई। न्यायालय में झूठा शपथ पत्र और दस्तावेज के आधार पर वाहन सुपुर्दनामे में लेने वाले आरोपी को घटना के 28 साल बाद द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश ने तीन साल की सजा और एक हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। मामला सक्ती का है।

न्यायालय से मिली जानकारी के अनुसार 19 सितंबर 1994 को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सक्ती न्यायालय में झूठा शपथ पत्र पेश कर सक्ती नगर के टेकचंद जायसवाल ने पुलिस द्वारा जब्त की गई जीप क्रमांक एमपी 26, 4002 को अपने सुपुर्दनामे में ले लिया था, जबकि उक्त नंबर आरटीओ बिलासपुर के रिकॉर्ड में जनता कॉलोनी नेहरू नगर बिलासपुर श्रीकांत कांडेकर की मोपेड की थी। जगदीश प्रसाद ने थाने में की थी। पुलिस ने आरोपी टेकचंद जायसवाल व उसके बेटे समीर जायसवाल के खिलाफ धारा 420, 467, 468, 34 के तहत अपराध दर्ज किया था।

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