15 अगस्त तक मत्स्याखेट प्रतिबंधित
अवैधानिक मत्स्याखेट की निगरानी के लिए सर्चिंग टीम गठित
कोेरबा 16 जून 2022. वर्षा ऋतु में मछलियों की वंशवृद्धि (प्रजनन) के दृष्टिकोण से उन्हे संरक्षण देने हेतु राज्य में छत्तीसगढ़ नदीय मत्स्योद्योग अधिनियम 1972 की धारा 3 उपधारा 2 के तहत 16 जून से 15 अगस्त तक क्लोज सीजन के रूप में घोषित किया गया है। उक्त अवधि में कोरबा जिले की समस्त नदियों, नालों तथा छोटी नदियों, सहायक नदियों जिन पर सिंचाई के तालाब, जलाशय (बड़े या छोटे) जो निर्मित किये गए हैं, में सभी प्रकार का मत्स्याखेट 16 जून से 15 अगस्त 2022 तक पूर्णतः निषिद्ध रहेगा। इन नियमों का उलंघन करने पर छत्तीसगढ़ राज्य मत्स्य क्षेत्र (संशोधित) अधिनियम के नियम 3(5) के अंन्तर्गत अपराध सिद्ध होने पर एक वर्ष का कारावास अथवा पांच हजार रूपये जुर्माना अथवा दोनों एक साथ होेने का प्रावधान है। यह नियम किसी नदी नाले से संबंध नहीं होने वाले छोटे तालाब या अन्य जल स्त्रोत में लागू नहीं होगा। इसके अलावा जलाशयों में किए जा रहे केज कल्चर में भी लागू नहीं होगा।
सहायक संचालक मछली पालन ने बताया कि बांगो जलाशय में अवैधानिक मत्स्याखेट की रोकथाम के लिए पट्टा धारक के द्वारा गठित टीम के साथ जलाशय में सर्चिंग एवं वैधानिक कार्यवाही के लिए अधिकारी-कर्मचारियों की टीम बनाई गयी है। सर्चिंग टीम में सहायक मत्स्य अधिकारी श्री डी.के. वर्मा को प्रभारी बनाया गया है। इनका मुख्यालय कटघोरा, पोडीउपरोडा रहेगा। टीम में सहायक के रूप में मत्स्य निरीक्षक श्री के.के.एस. तंवर कटघोरा क्षेत्र के लिए शामिल किया गया है। साथ ही मत्स्य निरीक्षक श्री फलेश्वर सिंह कोरबा, करतला, श्री गणेश कोसले, श्री कासिम खान एवं श्री महेश कुमार ठाकुर को टीम में सहायक के रूप में शामिल किया गया है। इनका मुख्यालय कोरबा क्षेत्र निर्धारित किया गया है।