पिता के स्थान पर दूसरे व्यक्ति को खड़ा कर बेटे ने कराई जमीन की रजिस्ट्री, आरोपी जेल दाखिल
कोरबा 27 मई। पिता के स्थान में दूसरे व्यक्ति को खड़ी कर जमीन कि रजिस्ट्री कराने का भंडाफोड़ होते ही पुलिस चक्रधर नगर पुलिस ने प्रार्थी की शिकायत जांच उप पंजीयक की दस्तावेज के आधार पर जुर्म दर्ज कर जेल भेजा है।
पुलिस सूत्रों के अनुसार थाना चक्रधरनगर में गांधी गंज रायगढ़ में रहने वाले अनिल रतेरिया उम्र 32 वर्ष द्वारा ग्राम चंघोरी थाना पुसौर निवासी सुखीचरण चौहान तथा सुशील गुप्ता निवासी पुसौर व उनके एक साथी द्वारा साथ मिलकर धोखाधड़ी कर जमीन कर जमीन की रजिस्ट्री करने की रिपोर्ट दर्ज कराते हुए अवगत कराया कि छातामुड़ा रोड किनारे किराना दुकान का संचालन करता हैं । दुकान में ग्राम चंघोरी का सुखीचरण चौहान का आता जाता था। जो कई बार पुसौर क्षेत्र में जमीन खरीद लो कहता था। अप्रैल 2021 में सुखीचरण अपने साथ एक आदमी को लेकर आया, वह व्यक्ति अपना नाम वेदव्यास गुप्ता पिता मोहनलाल गुप्ता निवासी पुसौर का रहने वाला बताया और उसकी पुसौर में बाजार चौक के पास 10 डिसमिल जमीन को बेचना बताया । तब अनिल रतेरिया अपनी पत्नी को जमीन देखने पुसौर भेजा । जमीन दिखाते समय सुखीचरण चौहान, वेदव्यास नाम का व्यक्ति तथा सुशील गुप्ता तीनों साथ थे। सुशील गुप्ता एवं सुखीचरण चौहान जमीन को वेदव्यास का होना बताये, जमीन पसंद आने पर उनसे जमीन खरीदने का सौदा हुआ। 14 जुलाई 2021 को स्टाम्प पेपर लेकर उप पंजीयक कार्यालय रायगढ़ में ग्राम पुसौर पटवारी हल्का नंबर 43 में स्थित भूमि खसरा नंबर 1067/2 शामिल खसरा नंबर 1091/3 से 4360 वर्ग फीट की रजिस्ट्री हुई। वेदव्यास नाम के व्यक्ति को जमीन सौदा की रकम 4,95,000 रू. नगद दिये। रजिस्ट्री के बाद पता चला कि सुखीचरण चौहान के साथ आया व्यक्ति जो अपने आप को वेदव्यास तथा जमीन का स्वामी बताया था वह फर्जी व्यक्ति है। जमीन का सही मालिक दूसरा वेदव्यास है जो सुशील गुप्ता का पिता है। इस प्रकार सुखीचरण चौहान, सुशील गुप्ता और वेदव्यास नाम का फर्जी व्यक्ति मिलकर धोखाधड़ी कर उप पंजीयक कार्यालय में रजिस्ट्री कराना पाये। विवेचना, आरोपियों की पतासाजी के दरमियान पाया गया कि ग्राम भैनापारा पुसौर का अशोक कुमार सिदार, आरोपी सुशील कुमार गुप्ता का पिता वेदव्यास गुप्ता बनकर रजिस्ट्री के लिये उप पंजीयक कार्यालय में खड़ा हुआ था। आरोपित अशोक कुमार सिदार फर्जी रजिस्ट्री को भलीभांति जानते हुए आरोपी सुशील गुप्ता और सुखीचरण चौहान का साथ दिया। जिस पर प्रकरण में धारा, 420 व 419 भादवि जोड़ा गया। आरोपित अशोक सिदार को हिरासत में लेने पर सुशील कुमार गुप्ता द्वारा अपने पिता वेदव्यास का फर्जी आधार, कार्ड पैन कार्ड एवं ऋण पुस्तिका बनवाकर वेदव्यास के स्थान पर अशोक कुमार का फोटो लगाकर जमीन रजिस्ट्री करना बताया। जिस आरोपित अशोक कुमार सिदार पिता पुनीराम सिदार उम्र 30 वर्ष निवासी भैनापारा पुसौर थाना पुसौर को गिरफ्तार किया गया। टीआई अभिनव कांत के नेतृत्व में कार्रवाई में उप निरीक्षक दिनेश बहिदार, सहायक उपनिरीक्षक राम खिलावन साहू, प्रधान आरक्षक अरुणा चौरसिया, आरक्षक श्वेत बारिकवि सिंह, की अहम भूमिका रही है।