छेड़छाड़ करने वाला आरोपी चंद घंटे के भीतर गिरफ्तार
विगत कुछ दिनो से लगातर पीड़िता को छेड़छाड़ कर, कर रहा था पेरशान
कोरबा 11 मई. मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थिया / पीड़िता द्वारा दिनांक 10.05.2022 को थाना उपस्थित होकर एक लिखित आवेदन पेश कर रिपोर्ट दर्ज करायी गई कि मैं कुसमुण्डा में स्थित एक दुकान में काम करती हूं। दिनांक 10.05.2022 को 01.30 बजे दोपहर में मैं दुकान में अकेली थी, उसी समय गीतांजली कपड़ा दुकान का मालिक छोटू शुक्ला आया और मेरे पास चिपक कर बैठा एवं मेरे हाथ को बुरी नियत से पकड़ने लगा। जब मैं मना कीया तो जान से मारने की धमकी दिया और वहां से चला गया। छोटू शुक्ला फिर दोपहर 03.30 बजे दुकान आया और मेरे हाथ व सीना को पकड़ने की कोशिश कि। जब मैंने छुड़ाने की कोशिश कि तो मुझे लात से मार दिया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देते हुए चला गया।
पीडिता ने बताया की इसके पूर्व भी छोटू शुक्ला उसके साथ छेड़छाड़ कर चुका है। लोकलाज के डर के कारण पीडिता ने किसी को यह बात नहीं बतायी थी। रिपोर्ट पर अपराध कमांक 166 / 2022 धारा 354, 354घ, 323, 506 भादवि कायम कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया, प्रकरण महिला संबंधित तथा गंभीर अपराध होने से श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय कोरबा श्री भोजराम पटेल द्वारा महिला संबंधी अपराधों में त्वरित कार्यवाही करने के संबंध में दिये गये निर्देशों के परिपालन में श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अभिषेक वर्मा व नगर पुलिस अधीक्षक दर्री सुश्री लितेश सिंह के मार्गदर्शन पर थाना कुसमुंडा से टीम गठित कर आरोपी छोटू शुक्ला के मिलने संभावित स्थानों पर दबिस देकर उसे दर्री में पकड़ा गया व उसे अभिरक्षा में लेकर पूछताछ करने पर उपरोक्त घटना को घटित करना स्वीकार किया गया। आरोपी सौरभ उर्फ छोटू शुक्ला पिता प्रेमकुमार शुक्ला उम्र 25 वर्ष साकिन जमनीपाली दर्री, थाना दर्री, जिला कोरबा (छ.ग) को आज दिनांक 11.05.2022 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।
उपरोक्त कार्यवाही में निरीक्षक लीलाधर राठौर, प्र.आर. आकाश शर्मा, योगेंद्र आदिले, म.प्र.आर. 384 जलवेश कंवर, आरक्षक पुष्पेंद्र पटेल व अनुज सिंह की भूमिका रही।