सभी सामाजिक, धार्मिक, खेल कुद, सांस्कृतिक एवं अन्य सामूहिक आयोजन प्रतिबंध से मुक्त
- मॉल, हॉटल, स्वीमिंग पुल, थिएटर आदि भी बिना प्रतिबंध के होंगे संचालित
- सार्वजनिक जगहों में मास्क और फिजिकल डिस्टेंसिंग का करना होगा पालन
कोरबा 16 मार्च। कोरोना संक्रमण के कारण विभिन्न आयोजनों पर लागू प्रतिबंध को शिथिल किया गया है। कलेक्टर श्रीमती रानू साहू ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए है। जारी आदेशानुसार सभी प्रकार के सामाजिक, धार्मिक, खेलकूद, सांस्कृतिक एवं अन्य सामूहिक आयोजनों को प्रतिबंध से मुक्त किया गया है। कोरबा जिला अंतर्गत सभी मॉल, होटल और रेस्तरां, स्विमिंग पूल, वॉटर पार्क, ऑडिटोरियम, मैरिज पैलेस, सिनेमा हॉल-थियेटर, जिम एवं अन्य आयोजन स्थलों आदि व्यावसायिक गतिविधियों के संचालन को प्रतिबंध से मुक्त किया गया है। तथा व्यावसायिक संस्थानों का संचालन पूर्व निर्धारित पारम्परिक अथवा स्थानीय प्रशासन द्वारा निर्धारित समयानुसार की जावेगी। सभी सार्वजनिक स्थलो में फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क का उपयोग किया जाना अनिवार्य होगा। ऐसे आयोजन कोविड-19 के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु निर्धारित प्रोटोकॉल जैसे-मास्क लगाना, सोशल एवं फिजिकल दूरी बनाए रखना तथा सैनेटाईजर आदि के उपयोग के साथ किए जा सकेंगे।
जारी आदेशानुसार सभी शैक्षणिक संस्थाओं, विद्यालयों, छात्रावास-आश्रम-आवासीय परिसरों, आंगनबाड़ी, पुस्तकालय तथा पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग व महिला एवं विकास विभाग के द्वारा संचालित समस्त आवासीय संस्थाओं के संचालन को प्रतिबंध से मुक्त किया गया है। यह संचालन कोविड-19 के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु निर्धारित प्रोटोकॉल जैसे-मास्क लगाना, सोशल एवं फिजिकल दूरी बनाए रखना तथा सैनेटाईजर आदि के उपयोग के साथ किए जा सकेंगे।यह संचालन कोविड-19 के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु निर्धारित प्रोटोकॉल जैसे-मास्क लगाना, सोशल एवं फिजिकल दूरी बनाए रखना तथा सैनेटाईजर आदि के उपयोग के साथ किए जा सकेंगे। जारी आदेशानुसार यदि किसी व्यक्ति को सर्दी, खांसी, बुखार, सांस लेने में तकलीफ, स्वाद या गंध महसूस नहीं होना, दस्त, उल्टी या शरीर में दर्द की शिकायत हो, तो निकटतम केन्द्र में कोविड-19 जांच कराना तथा जांच रिपोर्ट प्राप्त होने तक होम क्वारंटाईन रहना अनिवार्य होगा। रिपोर्ट पॉजिटिव होने तथा होम आईसोलेशन हेतु अनुमति प्रदान किये जाने पर अनुमति की शर्तों का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा। यदि किसी क्षेत्र में कोविड-19 पॉजिटिव मरीजों की सघनता पायी जाती है तो उक्त क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया जावेगा तथा उक्त क्षेत्र के सभी व्यक्तियों को कंटेनमेंट जोन संबंधी समस्त दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। विदेश से आने वाले नागरिक आगमन की सूचना निकटस्थ स्वास्थ्य केन्द्र, जिला कोविड कंट्रोल रूम, राजस्व अधिकारी एवं संबंधित स्थानीय निकाय को आवश्यक रूप से देंगें तथा इस संबंध में राज्य शासन, स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्धारित कोविड नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान संचालक, कर्मचारी एवं ग्राहकों को व्यवसाय के दौरान मास्क का उपयोग करना आवश्यक होगा। सभी व्यवसायियों को अपने दुकान/संस्थान में विक्रय हेतु मास्क/सेनेटाईजर रखना अनिवार्य होगा, ताकि बिना मास्क पहने खरीद्दारी करने के लिए आये ग्राहको को सर्वप्रथम मास्क का विक्रय/वितरण किया जावे एवं तत्पश्चात् अन्य वस्तुओं/सेवाओं का विक्रय किया जावे।
उल्लघंन किये जाने पर नगरीय निकाय के अधिकारी पुलिस विभाग के सहयोग से चालानी कार्यवाही सुनिश्चित करे। कोरबा जिले में कोरोना वायरस को दृष्टिगत रखते हुए कोरोना वायरस निगरानी, जांच, निरीक्षण दल द्वारा भौतिक परीक्षण, संगरोध और इलाज से संबंधित अधिकारी/कर्मचारियों को यदि कोई भी व्यक्ति सहयोग देने से इंकार करता है तथा वांछित जानकारी देने से इंकार करता है या निगरानी दल के निर्देशों का पालन नहीं करता है अथवा इस आदेश का उल्लंघन करता है , तो वह व्यक्ति भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 270 सहपठित एपिडेमिक डिसीजेंज एक्ट, 1897 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अधीन दण्ड का भागी होगा।