निरीक्षक गायत्री के तबादले मामले में आईजी का आदेश रद्द
कोरबा 17 फरवरी। जिले की पुलिस निरीक्षक गायत्री वर्मा के दूसरे जिले में तबादला किये जाने संबंधी आईजी के आदेश को हाईकोर्ट ने यह कहकर खारिज कर दिया कि इसके अधिकार क्षेत्र में यह सब नहीं आता।
गायत्री वर्मा विशेष शाखा कोरबा पुलिस में निरीक्षक पद पर पदस्थ थी। आईजी इंटेलिजेंस ने इनका तबादला कोरबा से जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही कर दिया था। इसे उन्होंने अधिवक्ता अभिषेक पांडे और दीपिका संनाड के माध्यम से हाईकोर्ट में चुनौती दी। इसमें कहा गया कि पुलिस एक्ट 2007 की धारा 22-2, ए के तहत सिर्फ पुलिस स्थापना बोर्ड ही एक जिले से दूसरे जिले या एक रेंज से दूसरे रेंज में आरक्षक हवलदार एएसआईएएसआई और इंस्पेक्टर का स्थानांतरण कर सकता है। मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने आईजी के आदेश को निरस्त कर दिया था। राज्य शासन और गृह विभाग ने इसके खिलाफ डिविजन बेंच में रिट अपील प्रस्तुत की। चीफ जस्टिस एन के चंद्रवंशी की डिविजन बेंच में बहस के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ताओं ने पुलिस अधिनियम की धारा 1,2 जे 3,4,9,10,22-2 के संबंध में तर्क रखे लंबी बहस के बाद डिवीजन बेंच ने माना कि आईजी को इस स्थिति में तबादला करने का क्षेत्राधिकार नहीं है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने राज्य शासन की अपील खारिज कर दी।