यात्रीगण कृपया ध्यान दे: अब प्लेटफ़ॉर्म टिकट से कर सकेंगे यात्रा, भारतीय रेल ने बनाया यह नया नियम
नई दिल्ली 17 जून : ट्रेन से सफर करने के लिए महीनों पहले रिजर्वेशन लेना पड़ता है. रिजर्वेशन दो तरह से करते हैं. पहला टिकट रिजर्वेशन खिड़की से और दूसरा ऑनलाइन माध्यम से टिकट बुक की जा सकती है. लेकिन लोगों को तब दिक्कत होती है जब अचानक किसी काम से यात्रा करनी हो और रिजर्वेशन न मिले. ऐसे में, लोगों को तत्काल टिकट का ही विकल्प पता है. लेकिन, आज यहां हम आपको बता रहे हैं दूसरा विकल्प जिसमें आप प्लेटफॉर्म टिकट लेकर भी यात्रा कर सकते हैं.
अगर आपके पास रिजर्वेशन नहीं है और आप सिर्फ प्लेटफॉर्म टिकट लेकर ट्रेन में चढ़ गए हैं तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है. आप बहुत ही आसानी से टिकट चेकर के पास जाकर टिकट बनवा सकते हैं. यह नियम रेलवे ने ही बनाया है. प्लेटफॉर्म टिकट लेकर चढ़े व्यक्ति को तुरंत टीटीई से संपर्क करके जहां जाना है वहां की टिकट बनवानी होगी.
कई बार सीट खाली नहीं होने पर टीटीई आपको रिजर्व सीट देने से मना कर सकता है. लेकिन, यात्रा करने से नहीं रोक सकता. अगर आपके पास रिजर्वेशन नहीं है ऐसी स्थिति में यात्री से 250 रुपए पेनाल्टी और यात्रा का किराया वसूल किया जाएगा. रेलवे के ये जरूरी नियम जो आपको यात्रा करने से पहले जानना चाहिए.
प्लेटफॉर्म टिकट यात्री को ट्रेन में चढ़ने के पात्र बनाता है. इसके साथ यात्री को उसी स्टेशन से किराया चुकाना होगा, जहां से उसने प्लेटफॉर्म टिकट लिया है. किराया वसूलते वक्त डिपार्चर स्टेशन भी उसी स्टेशन को माना जाएगा.और सबसे बड़ी बात कि यात्री से किराया भी उसी श्रेणी का वसूला जाएगा, जिसमें वह सफर कर रहा होगा.
अगर आपकी ट्रेन किसी कारणवश छूट गई है तो TTE अगले दो स्टेशनों तक आपकी सीट किसी को अलॉट नहीं कर सकता. यानी कि अगले दो स्टेशनों पर आप ट्रेन से पहले पहुंचकर अपना सफर पूरा कर सकते हैं. लेकिन ध्यान रहे, दो स्टेशनों के बाद टीटीई आरएसी टिकट वाले यात्री को सीट अलॉट कर सकता है.
अगर आप ई-टिकट लिए हैं और ट्रेन में बैठने के बाद आपको पता लगा कि टिकट गुम हो गया है तो आप टिकट चेकर (टीटीई) को 50 रुपए पेनाल्टी देकर अपना टिकट हासिल कर सकते हैं. ट्रेन से यात्रा करने से पहले इन नियमों को ध्यान में रखें.