छ.ग. हाईकोर्ट का प्रदेश सरकार को आदेश.. देना होगा नीलाम हुई सरकारी जमीनों का ब्यौरा
➡️ भाजपा नेता सुशांत शुक्ला की जनहित याचिका में सुनवाई करते हुए दिया आदेश
बिलासपुर। शासकीय ज़मीनो के नीलामी वाले एक जनहित याचिका पर आज छत्तीसगढ उच्च न्यायालय के चीफ़ जस्टिस न्यायमूर्ति प्रशांत मिश्रा जी के बैंच में सुनवाई हुयी जिसमें याचिकाकर्ता सुशांत शुक्ला की ओर से अधिवक्ता श्री रोहित मिश्रा एवं राज्य सरकार की ओर से श्री वी आर तिवारी (अतिरिक्त महाधिवक्ता),श्री चंद्रेश श्रीवास्तव (उप महाधिवक्ता) ने पैरवी की।
न्यायालय में याचिकाकर्ता सुशांत शुक्ला के अधिवक्ता रोहित मिश्रा जी नें राज्य सरकार के द्वारा अभी तक पुरे प्रदेश के 30 ज़िलों में शासकीय भूमि के नीलामी के तहत किये गये आंबटन एवं उसके हितकारियों की सूची की माँग करते हुये आपत्ति की। जिस पर माननीय न्यायालय के न्यायाधीश प्रंशात मिश्रा जी द्वारा विषय की गंभीरता को दुष्टिगत रखते हुये राज्य शासन को अब तक पुरे प्रदेश में नीलाम की गई कुल ज़मीनों/कितने आंबटन एंव संबँधित प्रक्रिया की हितग्राहियों की सम्पूर्ण सूची चार हफ़्ते में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश शासन को दिया है।
संबंधित याचिका के याचिकाकर्ता सुशांत शुक्ला नें इस विषय पर यह कहा है की माननीय न्यायलय नें एक सुंसंगत आदेश जारी किया है जिससे छत्तीसगढ में सरकार के सरंक्षण में भू माफ़ियाओं एंव सत्ताधारी दल से जुडे ज़मीन के बड़े व्यापारी के नाम उजागर होंगे और न्यायालय के द्वारा जॉच उपरांत देश के सबसे बड़े ज़मीन छोटाले का पर्दाफ़ाश होगा।