थोक व्यापारियों के लिए सामान लोडिंग-अनलोडिंग का बदला समय, पूर्ण तालाबंदी पर संशोधित आदेश जारी

  • जोमेंटो-स्वीगी से भी होम डिलीवरी की अनुमति
  • कोविड प्रोटोकाल के पालन और केशलेस – कांटेक्ट लैस डिलीवरी रहेगी शर्त
  • होम डिलीवरी वाली दुकानों के संचालकों और डिलीवरी ब्वाय को भी करानी होगी कोरोना जांच

कोरबा 27 अप्रैल 2021। कोरबा जिले में कोरोना के बढ़ते संक्रमण की रोकथाम के लिए पांच मई तक लागू पूर्ण तालाबंदी के प्रावधानों पर जिला प्रशासन द्वारा कुछ मामलों में शिथिलता दी गई है। लोगों को खाने-पीने के साथ-साथ दैनिक जरूरत की चीजंे समय पर उपलब्ध कराने के लिए थोक व्यापारियों के गोदामों और दुकानांे में समान लोडिंग-अनलोडिंग का समय बढ़ाया गया है। थोक व्यापारी अब अपने सामानों की लोडिंग-अनलोडिंग रात्रि 11 बजे से सुबह 6 बजे तक करा सकेंगे। पहले यह समय शाम सात बजे से रात्रि 9 बजे तक निर्धारित था। थोक व्यापारी पहले की तरह ही होम डिलीवरी व्यवस्था में लगे दुकान संचालकों से आॅनलाइन या फोन पर आर्डर लेकर सुबह छह बजे से नौ बजे तक आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करेंगे। अमेजन, फ्लिप कार्ट, जैसी ई-कामर्स सेवाओं के माध्यम से भी जरूरी चीजों की होम डिलीवरी संशोधित आदेश में प्रतिबंधित कर दी गई है। जोमेंटो, स्वीगी जैसी खाद्य पदार्थों की आॅनलाइन डिलीवरी सर्विस को कोविड प्रोटोकाल के पालन और केशलेस तथा कांटेक्ट लैस डिलीवरी की शर्त पर खाद्य पदार्थों को घर-घर पहुंचाने की अनुमति होगी। लेकिन डिलीवरी ब्वाय को मास्क, दस्तानों और सेनेटाइजर का उपयोग करना अनिवार्य होगा।

सब्जी, फल, अंडा आदि की होम डिलीवरी कर्ता को कराना होगा कोविड टेस्ट, निगेटिव होने पर ही रहेगी अनुमति

कोरबा जिले में लागू पूर्ण तालाबंदी के दौरान सुबह सात बजे से लेकर 11 बजे तक फल, सब्जी, अंडा, मछली, चिकन तथा राशन सामग्रियांे की होम डिलीवरी को अनुमति दी गई है। इस दौरान दुकानदार आॅनलाइन, टेलीफोन पर आर्डर लेकर होम डिलीवरी के माध्यम से सामानों की बिक्री कर सकेगा। ऐसे होम डिलीवरी करने वाले सभी दुकानदारों और डिलीवरी ब्वाय को कोरोना का टेस्ट अनिवार्यतः कराना होगा। कोरोना की टेस्ट रिपोर्ट निगेटिव आने पर ही दुकानदारों और डिलीवरी ब्वाय को होम डिलीवरी के लिए परिचय पत्र सह पास जारी किया जायेगा। होम डिलीवरी के दौरान डिलीवरी ब्वाय को कोविड प्रोटोकाल का पालन करते हुए मास्क, दस्तानों और सेनेटाइजर का उपयोग करना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही डिलीवरी ब्वाय को सामान की केशलेस तथा कांटेक्ट लैस डिलीवरी करनी होगी।

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