अब गाड़ी का चालान कटने पर नहीं देने होंगे पैसे, जानिए नया ट्रैफिक नियम
नई दिल्ली 12 अप्रैल: वाहन चालकों के लिए एक अच्छी खबर है। अब अगर ट्रैफिक पुलिस ने चालान काट दिया है तो पैसे नहीं देने होंगे। ट्रैफिक नियमों का पालन करना जरूरी है। नए मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक आरसी, इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, पॉल्यूशन, ड्राइविंग लाइसेंस और परमिट सर्टिफिकेट नहीं दिखाने पर जुर्म का प्रावधान नहीं है। अगल पुलिस को डॉक्यूमेंट तत्काल नहीं दिखाने पर चालान कट जाए, तो उसे अदालत में जाकर रद्द करवा सकते हैं। ऐसे में चालकों को जुर्माने के रकम नहीं देने होंगे।
नये मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 139 के मुताबिक वाहन चालक के पास डॉक्यूमेंट पेश के लिए 15 दिन का समय होता है। ट्रैफिक पुलिस तत्काल चालान नहीं काट सकती। अगर ट्रैफिक पुलिस चालान काटती है, तो जरूरी नहीं कि चालान भरना ही होगा। ट्रैफिक पुलिस के चालान को कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। नियमों अनुसार 4 साल से ज्यादा आयु का बच्चा तीसरी सवारी माना जाएगा। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194ए के मुताबिक इस नियम का उल्लंघन करने पर एक हजार का जुर्माना लगता हैं.
वहीं डिजि लॉकर में ड्राइविंग लाइसेंस और अन्य दस्तावेजों को सेव किया जा सकता है। अगर ट्रैफिक पुलिस ड्राइविंग लाइसेंस या अन्य डॉक्यूमेंट मांगे तो चालक सॉफ्ट कॉपी दिखा सकते हैं। नए ट्रैफिक नियमों के अनुसार डॉक्यूमेंट्स को भौतिक तौर रखना जरूरी नहीं है। अगर ट्रैफिक अधिकारी लाइसेंस रद्द करना चाहता है तो वेब पोर्टल के माध्यम से कर सकता है। मोटर वाहन अधिनियम में चालक का बर्ताव भी देखा जाएगा। वहीं किसी वाहन या चालक का निरीक्षम होगा, उसकी जानकारी पोर्टल पर अपलोड होगी। ट्रैफिक नियमों को उल्लघंन करने पर ई-चालान जारी होगा।