अन्य राज्यों से गांव आने वाले ग्रामीणों को क्वारेंटाइन सेंटर में ठहराया जाएगा
राज्य शासन द्वारा गांव के बाहर क्वारेंटाइन सेंटर स्थापित करने निर्देश जारी
कोरबा 10 अप्रैल 2021. कोरोना वायरस के महामारी से बचाव के लिए समुदाय स्तर पर कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए गांव में आने वाले लोगों को क्वारेंटाइन सेंटर में ठहराया जाएगा। यह क्वारेंटाइन सेंटर ग्राम पंचायत में गांव के बाहर स्थापित किया जाएगा। क्वारेंटाइन सेंटर स्थापित करने के लिए राज्य शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने दिशा-निर्देश जारी कर दिया है। जारी दिशा-निर्देशानुसार क्वारेंटाइन सेंटर की निगरानी के लिए गांव के स्व सहायता समूह, युवा समिति, रामायण भजन मण्डली तथा कोविड-19 के लिए गठित निगरानी समिति एवं अन्य स्थानीय समिति का सहयोग लिया जाएगा। क्वारेंटाइन सेंटर मंे महिलाओं के नहाने के लिए सामाजिक मर्यादा के अनुरूप बांस, बोरा आदि का उपयोग करके स्नानगृह तैयारी का काम सुनिश्चित करने तथा परिसर के शौचालय की साफ-सफाई कराते हुए उपयोग लायक बनाने के निर्देश जारी किए गए हैं। क्वारेंटाइन सेंटर में ठहरने वाले लोगों के लिए सेनेटाइजर बाॅटल, फिनाइल, डस्टबिन, झाडू, बाल्टी, गद्दा, दरी, नहाने एवं कपड़ा धोने का साबुन आदि आवश्यक सामान उपलब्ध कराई जाएगी। क्वारेंटाइन सेंटर के लिए मास्क सेनेटाइजर, साबुन, दोना-पत्तल जैसी वस्तुओं को जिले के स्थानीय स्व सहायता समूह से खरीदा जाएगा। ग्राम पंचायतों को भवन एवं सड़कों सहित सार्वजनिक स्थानों को कीटाणु रहित करने, साफ-सफाई तथा गंदगी के सुरक्षित निपटान का काम भी कराने के निर्देश जारी किए गए हैं।
राज्य शासन द्वारा जारी निर्देशानुसार क्वारेंटाइन सेंटर में रूके हुए लोगों को यथा संभव सुखा राशन एवं अन्य आवश्यक सामान उपलब्ध कराई जाएगी ताकि वे अपना भोजन स्वयं तैयार कर सकें। इनके पास भोजन बनाने की व्यवस्था नहीं होने पर भोजन तैयार कर पर्याप्त सावधानी व दूरी के साथ वितरण सुनिश्चित कराने की व्यवस्था की जाएगी। क्वारेंटाइन में रहने वाले लोगों को किसी भी स्थिति में परिसर से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा और न ही इनसे बाहर का कोई काम लिया जाएगा। सेंटर के बाहर से इनके परिवार के सदस्यों को सेंटर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं रहेगी। सेंटर में भजन-कीर्तन, खेल-कूद, योगा, प्रशिक्षण जैसे सामुदायिक गतिविधियां प्रतिबंधित रहेगी। कक्षा बारहवीं की परीक्षा आयोजित होने वाले भवनों को क्वारेंटाइन सेंटर नहीं बनाया जाएगा। क्वारेंटाइन सेंटर में मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 15वें वित्त आयोग के अनाबद्ध राशि एवं मूलभूत राशि का नियमानुसार उपयोग करने के निर्देश दिए गए हैं। क्वारेंटाइन सेंटर में किसी को सर्दी, बुखार या इस तरह का कोई अन्य लक्षण दिखाई देने पर तत्काल इसकी जांच कराई जाएगी। यदि व्यक्ति कोरोना पाॅजिटिव पाया जाता है तो उन्हें तत्काल स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्थापित आईसोलेशन सेंटर या कोविड केयर सेंटर में भर्ती कराया जाएगा।