होम आईसोलेशन शर्तो का पालन अनिवार्य, उल्लंघन पर होगी कार्यवाही
कोरबा 7 अप्रैल। होम आईसोलेशन पर रह रहे कोरोना पाजिटिव व्यक्ति एवं उनके परिवार के सदस्यों के लिए होम आईसोलेशन की शर्तो का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य है। उनके द्वारा होम आईसोलेशन शर्तो के उल्लंघन पर उन्हें होम आईसोलेशन से कोविड हास्पिटल में शिफ्ट किए जाने की कार्यवाही करने के साथ ही आपराधिक प्रकरण के रूप में भी कार्यवाही की जाएगी।
कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए उसके नियंत्रण हेतु होम आईसोलेटेड पाजिटिव प्रकरणों में होम आईसोलेशन की शर्तो का कड़ाई से पालन किया जाना अनिवार्य है। कोरोना संक्रमित व्यक्ति एवं उनके परिवार के सदस्य होम आईसोलेशन अवधि में 14 दिवस तक अपने घर से बाहर नहंीं निकलेंगे और न ही बाहर से कोई अन्य व्यक्ति उनके घर आएगा। होम आईसोलेटेड व्यक्ति एवं उसका परिवार घर में दैनिक उपयोग की आवश्यक सामग्रियों की पूर्ति हेतु आनलाईन आर्डर/होम डिलवरी की सुविधाओं का उपयोग करेंगे, वे आवश्यक होने पर अपने क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले निगम के जोन कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। आईसोलेशन की शर्तो का उल्लंघन पाये जाने पर संक्रमित व्यक्ति को होम आईसोलेशन से कोविड हास्पिटल में शिफ्ट करने की कार्यवाही के साथ-साथ आपराधिक प्रकरण के रूप में भी कार्यवाही की जाएगी।
आईसोलेशन शर्तो के उल्लंघन की दे सूचना- नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा आमनागरिकों से भी अपील की गई है कि यदि उनके आसपास रहने वाले होम आईसोलेटेड कोरोना संक्रमित व्यक्ति या उनके परिवार के सदस्यों के द्वारा होम आईसोलेशन नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो वे निगम के संबंधित जोन कार्यालय को इसकी सूचना दें, इसके अतिरिक्त नियंत्रण कक्ष के फोन नम्बर 07759-226672 पर भी सूचित करें। ध्यान रहे कोरोना संक्रमण से बचाव हेतुु होम आईसोलेशन की शर्तो का पालन अनिवार्य है।