शराब दुकानों का समय भी निर्धारित, सुबह नौ से रात नौ तक खुली रहेंगी शराब दुकानें
सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान एवं दुकान सुबह छह बजे से रात नौ बजे तक खुलेंगी
कोरबा 2 अप्रैल। जिला प्रशासन द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए व्यापारिक प्रतिष्ठान एवं दुकानों के खुलने-बंद होने का समय तय करने के बाद आज शराब दुकानों का भी समय निर्धारित कर दिया गया है। कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। जिले की 12 देशी, 18 विदेशी एवं सात प्रीमियम वाइन शॉप अब सुबह नौ बजे से रात नौ बजे तक ही खुली रहेंगी। नगरीय क्षेत्र के दुकानों के खुलने-बंद होने का समय सुबह छह बजे से रात नौ बजे तक निर्धारित किया गया है। दुकानों में खरीददारी के दौरान भीड़ को नियंत्रित करने एवं कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने और ग्राहकों से पालन कराने की जिम्मेदारी दुकानदारों को दी गई है। कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन, दुकानों में भीड़ इकट्ठी होने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने, मास्क के बिना खरीदी-बिक्री करने पर संबंधित व्यक्तियों के साथ-साथ दुकानदारों पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया में आज प्रकाशित भ्रामक खबर को भी जिला प्रशासन ने गंभीरता से लिया है और सोशल मीडिया संचालक सभी लोगों से कोरोना के संबंध में खबरों के प्रकाशन या उन्हें वायरल करने में ऐहतिहात और विशेष सावधानी बरतने की भी अपील की है।
जिले के शहरी क्षेत्रों में रेस्टोरेंट, होटल-ढाबा में केवल इन डोर डायनिंग के लिए सुबह आठ बजे से रात 10 बजे तक समय तय किया गया। रेस्टोरेंट, होटल, ढाबा से केवल टेक अवे तथा होम डिलीवरी की सुविधा के लिए रात साढ़े 11 बजे तक का समय तय किया गया। पेट्रोल पंप एवं मेडिकल स्टोर्स इस नियंत्रण से मुक्त रहेंगे तथा अपने निर्धारित समय पर खुलेंगे। सभी व्यापारियों तथा उनके कर्मचारियों सहित ग्राहकों को भी खरीददारी के दौरान मास्क पहनना अनिवार्य होगा। समस्त व्यापारिक गतिविधियों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भी अनिवार्य होगा। सभी दुकानों के सामने दुकानदारों को स्वयं फ्लैक्स छपवाकर दुकानों के खुलने एवं बंद होने के समय को प्रदर्शित करना होगा। सभी व्यापारियों को अपने दुकान में बेचने के लिए मास्क रखना अनिवार्य होगा ताकि बिना मास्क पहने खरीददारी करने आए ग्राहकों को मास्क का विक्रय किया जा सके उसके उपरांत ही वस्तुओं की खरीददारी की जाए। प्रत्येक दुकान में स्वयं तथा आगंतुकों के उपयोग के लिए सेनेटाइजर रखना अनिवार्य होगा। किसी बाजार या किसी क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन घोषित हो जाता है तो उस क्षेत्र के समस्त व्यवसाय और दुकानें बंद कर दिए जाएंगे। उस क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन के समस्त नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। यदि किसी व्यापारी के द्वारा उपरोक्त शर्तों में से किसी शर्त का उल्लंघन किया जाता है तो उसकी दुकान को 15 दिन के लिए सील कर बंद करने और नियमानुसार निर्धारित जुर्माना या महामारी अधिनियम के तहत वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी।