शराब पीकर स्कूल में अफसरों से अभद्र व्यवहार करना पड़ा भारी, जेडी ने शिक्षक को किया सस्पेंड

कोरबा, 28 अक्टूबर। सरकारी स्कूल में शिक्षक की जिम्मेदारी निभाने के बजाय कथित लापरवाही, अनुशासनहीनता और शराब पीकर स्कूल पहुंचने के गंभीर आरोपों का सामना कर रहे शिक्षक पर आखिरकार कार्रवाई की गाज गिर गई है। बिलासपुर संभाग के संयुक्त संचालक शिक्षा ने कोरबा जिले के खोडरी स्थित शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला में पदस्थ शिक्षक ज्योति भूषण सिंह कंवर को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश जारी किया है।

जारी आदेश के अनुसार, शिक्षक ज्योति भूषण सिंह कंवर, एलबी, के विरुद्ध अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में घोर लापरवाही और अनुशासनहीनता बरतने, शराब पीकर स्कूल में उपस्थित होने, निरीक्षण के दौरान स्कूल से अनुपस्थित पाए जाने तथा उच्चाधिकारियों के साथ अभद्र व्यवहार और धमकी देने जैसे आरोप सामने आए थे। जिला शिक्षा अधिकारी कोरबा द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के मुताबिक, विकासखंड शिक्षा अधिकारी पोड़ी उपरोड़ा ने संबंधित शिक्षक को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया था। हालांकि, आदेश में उल्लेख है कि शिक्षक की ओर से उसका जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके बाद मामले में कार्रवाई का प्रस्ताव संयुक्त संचालक शिक्षा, बिलासपुर संभाग को भेजा गया।

संयुक्त संचालक ने मामले को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 एवं 23(ख) के विपरीत आचरण मानते हुए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम 9 के तहत निलंबन का आदेश जारी किया। आदेश के अनुसार, निलंबन अवधि के दौरान शिक्षक का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, पोड़ी उपरोड़ा निर्धारित किया गया है। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

शिक्षक का दायित्व केवल स्कूल में उपस्थिति दर्ज कराना नहीं, बल्कि विद्यार्थियों को शिक्षा देना और विभागीय अनुशासन का पालन करना भी है। ऐसे में शराब पीकर स्कूल पहुंचने और अधिकारियों से कथित अभद्रता जैसे आरोप शिक्षा व्यवस्था की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। अब देखना होगा कि निलंबन की इस कार्रवाई के बाद विभागीय जांच में आरोपों को लेकर आगे क्या निष्कर्ष सामने आते हैं।

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