ध्वनि प्रदूषण पर पुलिस ने कसी नकेल, डीजे समेत वाहन जप्त

कोरबा 28 सितंबर। गणेश उत्सव के दौरान निर्धारित ध्वनि सीमा एवं लागू नियमों का उल्लंघन करने वाले डीजे संचालकों के विरुद्ध कोरबा पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई। पुलिस के अनुसार, तेज आवाज में डीजे बजाने तथा कोलाहल अधिनियम, न्यायालयों के दिशा-निर्देशों एवं एनजीटी के निर्देशों का उल्लंघन पाए जाने पर कार्रवाई की गई।

पुलिस के मुताबिक अभियान के दौरान 18 प्रकरण कोलाहल अधिनियम के तहत दर्ज किए गए। वहीं 14 डीजे वाहन डीजे सिस्टम सहित जब्त किए गए। कार्रवाई में 84 डीजे बॉक्स तथा 32 अन्य उपकरण, जिनमें मिक्सर मशीन, एम्पलीफायर सहित अन्य डीजे उपकरण शामिल हैं, जब्त किए गए। गणेश उत्सव के दौरान अधिकांश समितियों द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करते हुए पारंपरिक वाद्य यंत्रों और लोक नृत्यों को प्राथमिकता दी गई। कई स्थानों पर ढोल, ताशा, नगाड़ा और मांदर जैसे पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ राउत नाचा, कर्मा सहित अन्य लोक नृत्यों की प्रस्तुतियां हुईं। इससे स्थानीय कलाकारों को अपनी कला प्रस्तुत करने का अवसर मिला और छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति को भी मंच मिला। गणेश उत्सव समितियों द्वारा बैंड पार्टियों को अवसर दिए जाने से स्थानीय कलाकारों और बैंड संचालकों को भी प्रोत्साहन मिला।

कोरबा पुलिस ने स्पष्ट किया कि गणेश उत्सव के दौरान नियमों का पालन करने वाली समितियों के प्रति पुलिस का सहयोगात्मक रवैया रहा। कार्रवाई केवल उन डीजे संचालकों और संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध की गई, जो निर्धारित ध्वनि सीमा अथवा लागू नियमों और दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते पाए गए। पुलिस ने गणेश उत्सव समितियों एवं डीजे संचालकों से अपील की है कि धार्मिक एवं सामाजिक आयोजनों के दौरान निर्धारित ध्वनि सीमा का पालन करें तथा शासन, न्यायालय और एनजीटी द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए आयोजन संपन्न कराएं।

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