कोरबा जिले में ‘विबा एगलेस मेयोनेज’ के विक्रय एवं वितरण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध

कोरबा, 24 सितंबर 2026/ खाद्य सुरक्षा एवं जनस्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए जिला कोरबा में ब्रांड ‘विबा’ के ‘एगलेस मेयोनेज’ के एक बैच के विक्रय एवं वितरण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया गया है।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, जिला बस्तर (छत्तीसगढ़) द्वारा फर्म मेसर्स वी.आर.बी. कंज्यूमर प्रोडक्ट्स प्रा. लि., प्लाट नं. एस.पी. 3-7, आर.आई.आई.सी. इंडस्ट्रियल एरिया, गुरजार, केशवाना, कोटपुतली, राजस्थान-303108 द्वारा निर्मित खाद्य पदार्थ ‘विबा एगलेस मेयोनेज’, बैच क्रमांक के-182, निर्माण दिनांक 18 अप्रैल 2026 एवं अवसान दिनांक 17 जनवरी 2027 का विधिवत नमूना लेकर परीक्षण हेतु अधिकृत खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजा गया था।
काली लैब प्रा. लि., भोपाल (मध्यप्रदेश) के जांच प्रतिवेदन क्रमांक आर-0596/2026 (10596/10/07/2026), दिनांक 24 जुलाई 2026 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ में एंटीऑक्सीडेंट प्रोपिल गैलेट की मात्रा निर्धारित अनुमत सीमा से अधिक पाई गई। जांच प्रतिवेदन के आधार पर खाद्य विश्लेषक द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ को ‘असुरक्षित’ घोषित किया गया है।
खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 36(3)(ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अभिहित अधिकारी, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, जिला कोरबा द्वारा ‘विबा एगलेस मेयोनेज’, ब्रांड विबा, बैच क्रमांक के-182, अनुज्ञप्ति संख्या 10018013001531 के विक्रय एवं वितरण को जिला कोरबा के सम्पूर्ण क्षेत्र में तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया गया है।
खाद्य कारोबारकर्ताओं से अपील
जिला प्रशासन द्वारा कोरबा जिले के समस्त खाद्य कारोबारकर्ताओं से अपील की गई है कि वे उक्त खाद्य पदार्थ को अपने प्रतिष्ठान अथवा परिसर में भंडारित एवं विक्रय न करें। यदि उक्त बैच का खाद्य पदार्थ उपलब्ध है, तो संबंधित आपूर्तिकर्ता अथवा विनिर्माता फर्म से संपर्क कर उत्पाद को वापस (रिकॉल) कराया जाए।
जनस्वास्थ्य की दृष्टि से खाद्य कारोबारियों एवं आम नागरिकों से अपील है कि वे प्रतिबंधित ‘विबा एगलेस मेयोनेज’, बैच क्रमांक के-182 का उपयोग अथवा विक्रय न करें तथा इसकी उपलब्धता की स्थिति में संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को सूचित करें।
