अनुज शर्मा के खिलाफ आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट हटाने का आदेश, कोर्ट ने अकाउंट संचालकों को भेजा नोटिस

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने धरसीवां विधायक और छालीवुड अभिनेता अनुज शर्मा के खिलाफ सोशल मीडिया पर कथित रूप से चलाए जा रहे ट्रोलिंग और आपत्तिजनक सामग्री के मामले में सख्ती दिखाई है। हाईकोर्ट ने पहली नजर में मामले को गंभीर मानते हुए फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स (पूर्व में ट्विटर) और यूट्यूब समेत अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मौजूद विवादित पोस्ट, मॉर्फ फोटो, एडिटेड वीडियो, अश्लील कमेंट और कैरिकेचर हटाने के निर्देश दिए हैं।

जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद की सिंगल बेंच ने संबंधित सोशल मीडिया अकाउंट संचालकों और कंटेंट तैयार करने वालों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

फर्जी अकाउंट से छवि खराब करने का आरोप

याचिका में विधायक अनुज शर्मा ने आरोप लगाया कि सोशल मीडिया पर कुछ फर्जी और बेनाम अकाउंट्स के जरिए उन्हें और उनके परिवार को निशाना बनाया जा रहा है। उनके नाम, फोटो और पहचान का इस्तेमाल कर कथित तौर पर मॉर्फ वीडियो, एडिटेड तस्वीरें, अश्लील कैरिकेचर और आपत्तिजनक टिप्पणियां वायरल की गईं।

याचिका में कहा गया कि उनकी फिल्मों और गानों के वीडियो क्लिप को भी एडिट कर गलत तरीके से पेश किया गया, जिससे उनकी सार्वजनिक छवि और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया गया।

मामला सिर्फ आलोचना नहीं, व्यक्तित्व अधिकार से जुड़ा- याचिका

अनुज शर्मा की ओर से अदालत में दलील दी गई कि यह मामला केवल राजनीतिक आलोचना तक सीमित नहीं है, बल्कि किसी व्यक्ति की पहचान, आवाज, फोटो और व्यक्तित्व का बिना अनुमति इस्तेमाल करने से जुड़ा है।

याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि किसी व्यक्ति की पहचान का गलत इस्तेमाल व्यक्तित्व अधिकार (Personality Rights) और संविधान के अनुच्छेद-21 के तहत सम्मान एवं निजता के अधिकार का उल्लंघन है।

हाईकोर्ट ने तत्काल हटाने के दिए निर्देश

सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और संबंधित पक्षों को निर्देश दिया कि अनुज शर्मा और उनके परिवार से जुड़ी आपत्तिजनक सामग्री को तत्काल हटाया जाए।

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