बलौदाबाजार हिंसा केस: सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को जारी किया नोटिस

बिलासपुर। बलौदाबाजार हिंसा और आगजनी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां शीर्ष अदालत ने विशेष अनुमति याचिका (SLP) पर छत्तीसगढ़ सरकार को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 17 जुलाई को होगी।

गौरतलब है कि इस मामले में आरोपी अमित बघेल, अजय यादव और दिनेश कुमार वर्मा की जमानत याचिका छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट पहले ही खारिज कर चुका है। इसके बाद अजय यादव ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर जमानत की मांग की है।

हाईकोर्ट के जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की एकल पीठ ने 19 मई 2026 को जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि आरोपियों पर हजारों लोगों की भीड़ को उकसाने, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और पुलिस पर जानलेवा हमले के गंभीर आरोप हैं।

बताया जा रहा है कि इस हिंसा में 13 से 15 करोड़ रुपये की सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा था। घटना के बाद प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए कई आरोपियों को गिरफ्तार किया था।

अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बाद राज्य सरकार के जवाब और अगली सुनवाई पर सभी की नजरें टिकी हैं।

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