राहुल गांधी के खिलाफ FIR का आदेश: इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच का बड़ा फैसला, CBI जांच की भी दी गई मंजूरी

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। अदालत के इस फैसले के बाद मामले ने राजनीतिक और कानूनी हलकों में हलचल बढ़ा दी है।

मामला कथित दोहरी नागरिकता से जुड़ा हुआ है, जिस पर शुक्रवार को लखनऊ बेंच में सुनवाई हुई। यह याचिका निचली अदालत के उस आदेश के खिलाफ दायर की गई थी, जिसमें राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग को खारिज कर दिया गया था।

सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश वकील ने इस पूरे मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) से कराने का अनुरोध किया। अदालत ने इस पर सहमति जताते हुए निर्देश दिया कि पहले एफआईआर दर्ज की जाए और उसके बाद मामले की जांच CBI को सौंपी जाए।

यह याचिका कर्नाटक के भाजपा कार्यकर्ता एस. विग्नेश शिशिर द्वारा दायर की गई थी। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी की कथित दोहरी नागरिकता के मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS), पासपोर्ट अधिनियम, आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम और विदेशी अधिनियम के तहत गंभीर उल्लंघन होते हैं।

याचिका में यह भी दावा किया गया है कि यह मामला केवल नागरिकता तक सीमित नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मुद्दा है। अदालत के इस आदेश के बाद अब पूरे मामले की जांच सीबीआई द्वारा किए जाने का रास्ता साफ हो गया है।

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