झाड़-फूंक की आड़ में किया दुष्कर्म, सुरज चौहान को हुई सश्रम कारावास की सजा

कोरबा 19 फरवरी। झाड़ फूंक के बहाने बलात्कार के एक मामले में अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट सीमा प्रताप चन्द्रा द्वारा अभियुक्त सूरज चौहान उर्फ दादू को बलात्संग का दोषी पाते हुए 10 वर्ष सश्रम कारावास और 1000 अर्थदंड की सजा सुनाई है।

अति लोक अभियोजक मोहन सोनी ने बताया कि आरोपी ने झाड़ फूंक का बहाना बनाकर पीड़िता को उसके सास के घर मे स्थित कमरे में ले जाकर उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके कपड़े निकालकर, जबरदस्ती बलात्कार किया। पीड़ित ने चौकी रजगामार में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने विवेचना उपरांत अभियोग पत्र सीमा चंद्रा, अपर सत्र न्यायाधीश , फास्ट ट्रैक कोर्ट में पेश किया। कोर्ट में अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक मोहन सोनी ने ठोस दलीले पेश की। सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देकर 10 वर्ष की कठोर सजा और 1000 अर्थ दण्ड की सजा सुनाई है।

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