छेड़छाड़ के मामले में आरोपी को हुई दो वर्ष सश्रम कारावास की सजा

कोरबा 19 फरवरी। अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट सीमा प्रताप चन्द्रा द्वारा छेड़छाड़ के एक मामले में 57 वर्ष के अभियुक्त सुरेंद्र कुमार केशरिया को दोषी पाते हुए 2 वर्ष सश्रम कारावास की सजा व 500 अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अतिरिक्त लोक अभियोजक मोहन सोनी ने बताया कि पीड़िता घर के पास स्थित बाड़ी में अपने घर की साफ सफाई के बाद निकला कचरा फेंकने गई थी, जहाँ नग्न हालत में मौजूद आरोपी सुरेंद्र केशरिया ने सूनेपन व अकेलेपन का फायदा उठाते हुए पहले तो पीड़ित को पीछे से पकड़ लिया और पीड़िता के दोनों हाथ पकड़कर अश्लील बात, बलात्कार करूँगा कहने लगा। पीड़ित किसी तरह अपने को छुड़ाकर घर पहुंची और अपने पति को सारी घटना बताई। उसने उरगा थाना में शिकायत दर्ज कराई जिस पर पुलिस द्वारा बी एन एस की धारा 74, तथा 75(2) के तहत अपराध दर्ज कर मामला दर्ज कर।
पुलिस ने विवेचना पूर्ण कर फास्ट ट्रक कोर्ट में प्रस्तुत किया, जहाँ अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक मोहन सोनी ने ठोस दलीले देकर मजबूती से अपना पक्ष रखा। अपर सत्र न्यायाधीश सीमा प्रताप चंद्रा द्वारा आरोपी को दोषी करार देकर दण्डित किया गया है और साफ संदेश दिया गया है कि महिलाओं की सुरक्षा से कोई समझौता नही किया जाएगा और अपराधियों को बख्शा नही जाएगा।
