रेस्टोरेंट संचालक की वादा खिलाफी पर चला कानून का चाबुक.. जिला उपभोक्ता आयोग ने फोर सीजन रेस्टोरेंट पर ठोका ₹17000 का जुर्माना

कोरबा 8 जनवरी 2026। रेस्टोरेंट में डिनर करने आए ग्राहक की गाड़ी क्षतिग्रस्त होने के मामले में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग कोरबा ने फोर सीजन रेस्टोरेंट पर ₹17000 जुर्माना लगाया है। रेस्टोरेंट के गार्ड द्वारा बताई गई पार्किंग पर खड़ी की गई गाड़ी की हैडलाइट क्षतिग्रस्त हो गई थी।

प्राप्त जानकारी अनुसार न्यू पोड़ी बहार निवासी अधिवक्ता हेमंत गौतम दिनांक 5 अगस्त 2023 को अपने परिवार के साथ कोरबा स्थित फोर सीजन रेस्टोरेंट में डिनर करने गए थे। रेस्टोरेंट की पार्किंग फुल होने के कारण पार्किंग व्यवस्था देख रहे हैं सिक्योरिटी गार्ड ने परिवादी को उनकी कार बगल में स्थित खाली प्लाट में पार्क करने कहा और आश्वासन दिया की रेस्टोरेंट में सीसीटीवी कैमरा लगा है तथा रेस्टोरेंट में आने वाले ग्राहकों के वाहन उक्त प्लाट में भी पार्क कराए जाते हैं। आप भी अपना वाहन पार्क कर दीजिए, वाहन सुरक्षित रहेगा। सिक्योरिटी गार्ड के आश्वासन से संतुष्ट होकर परिवादी अधिवक्ता हेमंत गौतम अपनी कार गार्ड के बताए स्थान पर पार्क कर डिनर करने चले गए। डिनर पश्चात वापस जाने के लिए जब वह अपनी कार के पास पहुँचे तो देखा की ड्राइवर साइड की हेडलाइट क्षतिग्रस्त थी। परिवादी श्री गौतम ने इसकी शिकायत रेस्टोरेंट संचालक हिमांशु सिन्हा से की जिनके द्वारा उक्त दुर्घटना के लिए माफी मांगते हुए वाहन के मरम्मत में होने वाला खर्च वहन करने का आश्वासन दिया गया।

वाहन मरम्मत कराने हेतु जब वाहन स्वामी व परिवादी हेमंत गौतम ने होटल संचालक से मोबाइल पर संपर्क किया तो रेस्टोरेंट संचालक सिन्हा ने किसी भी प्रकार के सहयोग से स्पष्ट इंकार कर दिया। आखिरकार श्री गौतम ने स्वयं के व्यय पर अपने वाहन में आई क्षति का मरम्मत कराया। रेस्टोरेंट संचालक के कृत्य से पीड़ित श्री गौतम ने मामले की शिकायत कोरबा पुलिस अधीक्षक से की जिस पर दोनों पक्षों को समझाईश के लिए कोरबा कोतवाली बुलाया गया जहां रेस्टोरेंट संचालक सिन्हा के द्वारा वाहन स्वामी श्री गौतम से हुज्जतबाजी की गई जिससे आहत होकर वाहन स्वामी श्री गौतम ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के समक्ष परिवाद प्रस्तुत किया।

अधिवक्ता हेमंत गौतम

उपभोक्ता आयोग के समक्ष रेस्टोरेंट संचालक की चालाकी व मनमानी धरी की धरी रह गई। परिवादी श्री गौतम के द्वारा लगाए आरोपों के खण्डन में उसके द्वारा किसी भी प्रकार का साक्ष्य एवं दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जा सका। संम्पूर्ण विवेचना के आधार पर अध्यक्ष जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, कोरबा रंजना दत्ता एवं सदस्य पंकज कुमार देवड़ा द्वारा होटल फोर सीजन को सेवा में कमी का दोषी पाते हुए संचालक हिमांशू सिन्हा को परिवादी को हुई मानसिक एवं आर्थिक क्षति के एवज में ₹10000 तथा वाद व्यय के रूप में ₹7000 कुल ₹17000 एक माह के भीतर अदा करने का आदेश जारी किया है। एक माह के भीतर भुगतान नहीं होने की स्थिति में आदेश दिनांक से भुगतान दिनांक तक 9% वार्षिक दर से आदेशित राशि पर ब्याज का भी भुगतान करने का आदेश दिया है।

होटल की वैलिड पार्किंग सेवाएं उनके गेस्ट के लिए विशेषाधिकार

अपना निर्णय सुनाते हुए जिला आयोग ने ताजमहल होटल बनाम युनाईटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी व दो अन्य के मामले का उद्धरण दिया जिसमें राष्ट्रीय आयोग द्वारा यह अवधारित किया गया है कि “होटलों द्वारा दी जाने वाली वैलिड पार्किंग सेवाएं उनके मेहमानों की सुविधा के लिए एक विशेष विशेषाधिकार है”। जिला आयोग ने कहा किसी भी संस्थान या रेस्टोरेंट का यह नैतिक दायित्व है कि वह अपने संस्थान में आए ग्राहकों के वाहन हेतु पार्किंग की व्यवस्था करें। आयोग ने कहा कि केवल कार पार्क करने तक नहीं अपितु उसकी देखभाल की भी जिम्मेदारी रेस्टोरेंट की है।

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