वोट चोरी की SIT जांच की मांग, सुप्रीमकोर्ट ने खारिज की राहुल गांधी की याचिका

वोट चोरी की SIT जांच की मांग, सुप्रीमकोर्ट ने खारिज की राहुल गांधी की याचिका

नई दिल्ली (ए.)। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाला बागची की दो सदस्यीय बेंच ने याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता भारत के चुनाव आयोग से संपर्क कर सकता है. इस याचिका में वोट चोरी के आरोपों की SIT से जांच कराने की मांग की गई थी.

सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के ‘वोट चोरी’ के आरोपों की जांच के लिए दायर याचिका को खारिज कर दिया। याचिका में कांग्रेस नेता के बयानों की जांच विशेष जांच दल से कराने की मांग की गई थी।

यह जनहित याचिका अधिवक्ता रोहित पांडे ने दाखिल की थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया गया था कि वह पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी द्वारा लगाए गए ‘वोट चोरी’ के आरोपों की जांच के लिए SIT गठित करने का निर्देश दे।

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाला बागची की दो सदस्यीय बेंच ने याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए कहा कि इस मामले में याचिकाकर्ता को भारत निर्वाचन आयोग के पास जाना चाहिए। अदालत ने कहा, ‘ऐसे मामलों में जांच का अधिकार निर्वाचन आयोग के पास है. आप वहां जाकर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश के साथ ही राहुल गांधी के ‘वोट चोरी’ के आरोपों को लेकर SIT जांच की मांग अब खत्म हो गई है। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि चुनाव प्रक्रिया या परिणामों से जुड़ी शिकायतों की जांच का अधिकार केवल निर्वाचन आयोग को है, न्यायपालिका द्वारा इसमें सीधा हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता।

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