दिव्यांगों के नाम पर 1000 करोड़ के घोटाले की सी.बी.आई. करेगी जांच, हाईकोर्ट ने दिया आदेश

हाईकोर्ट ने कहा- यह सिस्टमेटिक करप्शन का मामला, वरिष्ठ अफसर भी शामिल
करोड़ों की वित्तीय गड़बड़ी, राज्य सरकार ने कार्रवाई नहीं की, अब स्वतंत्र एजेंसी करेगी जांच
बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने दिव्यांगों के कल्याण के नाम पर संचालित स्टेट रिसोर्स सेंटर (एसआरसी) और फिजिकल रेफरल रिहैबिलिटेशन सेंटर (पीआरआरसी) में हुए करोड़ों के घोटाले की सीबीआइ जांच के आदेश दिए हैं।
जस्टिस प्रार्थ प्रतीम साहू और जस्टिस संजय कुमार जायसवाल की डिवीजन बेंच ने मामले की गंभीरता पर चिंता जताते हुए कहा कि यह केवल प्रशासनिक चूक नहीं, बल्कि बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का मामला है, जिसमें फर्जी कर्मचारियों के नाम पर वेतन निकालकर सरकारी फंड की लूट की गई। हाई कोर्ट ने सीबीआइ को पहले से दर्ज एफआईआर के आधार पर दस्तावेज जब्त करने और जांच जल्द पूरी करने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने कहा कि राज्य सरकार और उसके विभाग अब तक मामले की तह तक जाने और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई करने में नाकाम रहे हैं। यह सिस्टमेटिक करप्शन का मामला है, जिसमें उच्च स्तर के अधिकारी भी शामिल हैं। इसलिए जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी को ही सौंपी जा सकती है।
यह है पूरा मामला-
वर्ष 2004 में छत्तीसगढ़ सरकार ने दिव्यांगों के पुनर्वास के लिए स्टेट रिसोर्स सेंटर (एसआरसी) नामक स्वशासी संस्था की स्थापना की। इसका उद्देश्य तकनीकी और प्रशिक्षण सहायता के माध्यम से दिव्यांगों का पुनर्वास करना था। 2012 में इसी के अंतर्गत फिजिकल रेफरल रिहैबिलिटेशन सेंटर (पीआरआरसी) की स्थापना की गई, जिसका मुख्य कार्य दिव्यांगों को कृत्रिम अंग और अन्य चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना था। लेकिन सूचना के अधिकार (आरटीआइ) के तहत प्राप्त दस्तावेजों से यह बात सामने आई कि ये संस्थाएं केवल कागजों में ही मौजूद थीं और इनके माध्यम से सरकार से करोड़ों रुपये का अनुदान लेकर कथित गड़बड़ी की जा रही थी। शिकायतों के अनुसार, कई वरिष्ठ आइएएस अधिकारी इन संस्थाओं में पदाधिकारी के रूप में शामिल थे।

याचिकाकर्ता के नाम पर निकला वेतन, मामला पहुंचा हाई कोर्ट-
रायपुर निवासी कुंदन सिंह ठाकुर ने वर्ष 2018 में एडवोकेट देवर्षि ठाकुर के जरिए जनहित याचिका दायर की। याचिका में आरोप लगाया गया कि दोनों संस्थान केवल नाममात्र ही सक्रिय थे। कर्मचारियों की नियुक्ति किए बिना ही उनके वेतन के नाम पर करोड़ों रुपये निकाले जा रहे थे। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि उसके नाम पर भी पीआरआरसी में काम करने का फर्जी रिकार्ड बनाकर वेतन निकाला गया, जबकि उसने कभी वहां आवेदन या कार्य नहीं किया। कुल मिलाकर इस घोटाले की राशि एक हजार करोड़ रुपये से अधिक बताई जा रही है।
आरटीआइ लगाने पर दी गई धमकियां-
याचिकाकर्ता कुंदन सिंह ठाकुर ने दावा किया कि उन्हें कभी नियुक्त ही नहीं किया गया, फिर भी उनके नाम से वेतन आहरित कर लिया गया। जब उन्होंने आरटीआइ से जानकारी मांगी, तो उन्हें धमकियां दी गईं। आरोप है कि ये दोनों संस्थान महज कागजों में चल रहे थे। यहां कर्मचारियों की फर्जी नियुक्तियां दिखाई गईं और करोड़ों रुपये वेतन व उपकरण खरीद के नाम पर आहरित कर लिए गए।
जांच में उजागर गड़बड़ियां-
वित्त विभाग की विशेष आडिट में 31 अनियमितताएं सामने आईं। एसआरसी का 14 साल तक आडिट नहीं हुआ था। फर्जी नामों से वेतन उठाया गया, नकद भुगतान के सबूत मिले। कृत्रिम अंग व मशीनें कभी खरीदी ही नहीं गईं। 2019 में प्रबंधन समिति ने एसआरसी को भंग कर खाते बंद कर दिए।

पहले दिए गए जांच आदेश
हाई कोर्ट ने वर्ष 2020 में मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्य सचिव को जांच के आदेश दिए थे। जांच में 31 वित्तीय अनियमितताएं पाई गईं, जिसमें आडिट का लंबे समय तक न होना भी शामिल था। राज्य सरकार ने इसे केवल प्रशासनिक खामी बताकर मामले को समाप्त करने की कोशिश की। सीबीआइ ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण जांच रोक दी गई थी, लेकिन हाई कोर्ट के नए निर्देश मिलने पर जांच फिर से शुरू करने को तैयार है।
कोर्ट की सख्त टिप्पणी-
जस्टिस पार्थ प्रतीम साहू और जस्टिस संजय कुमार जायसवाल की खंडपीठ ने कहा कि, इतनी बड़ी वित्तीय अनियमितताओं को केवल प्रशासनिक त्रुटि बताना न्यायसंगत नहीं है। राज्य सरकार अपने उच्च अधिकारियों को बचाने का प्रयास कर रही है। जांच आधी-अधूरी और असंगत है। यह मामला केवल दिव्यांगों के अधिकारों से जुड़ा नहीं है, बल्कि करोड़ों रुपये की सार्वजनिक धनराशि के दुरुपयोग का है। निष्पक्ष जांच के बिना दोषियों तक पहुंचना संभव नहीं।
इन पर लगे हैं संलिप्तता के आरोप-
याचिका में पूर्व महिला एवं बाल विकास मंत्री रेणुका सिंह, रिटायर्ड आइएएस विवेक ढांड, एमके राउत, आलोक शुक्ला, सुनील कुजूर, बीएल अग्रवाल, सतीश पांडे, पीपी श्रोती समेत कई नाम शामिल हैं। हाई कोर्ट ने पूर्व मंत्री रेणुका सिंह के खिलाफ कोई आदेश नहीं दिया क्योंकि याचिका में उनके खिलाफ स्पष्ट मांग नहीं थी। वहीं, बाकी अधिकारियों पर जांच की तलवार लटकी हुई है। हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि मामले की गंभीरता और उच्चाधिकारियों की कथित संलिप्तता को देखते हुए सीबीआइ को स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच जारी रखनी होगी।
