नशा का इंजेक्शन बेचने वाले दो आरोपी को हुआ सश्रम कारावास की सजा

कोरबा 07 जुलाई। सीएसईबी सहायता केंद्र की पुलिस ने टीपी नगर स्थित नया बस स्टैण्ड के पास घूम-घूमकर नशा में प्रयोग होने वाले इंजेक्शन बेच रहे 2 लोगों को गिरफ्तार किया था। इन आरोपियों को 5-5 वर्ष के सश्रम कारावास व अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
27 अप्रैल 2022 को सीएसईबी पुलिस सहायता केन्द्र प्रभारी एसआई नवल साव को मुखबिर से सूचना मिली थी कि टीपी नगर स्थित नया बस स्टैण्ड के पास 2 लोग इंजेक्शन बेचने के लिए घूम रहे हैं। सूचना पर वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया।
तत्कालीन पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल के निर्देशन एवं थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक रामेन्द्र सिंह के मार्गदर्शन में चौकी स्टाफ के साथ दबिश दी गई। नया बस स्टैण्ड में 2 लडके पेन्टाजोसीन लैक्टेट इंजेक्शन रिडॉफ बैग में रखे हुये बेचने हेतु ग्राहक खोज रहे थे। बैग की तालाशी लेने पर कुल 435 नग इंजेक्शन बरामद हुआ। आरोपी पंकज शर्मा पिता नवल शर्मा 38 साल निवासी बैगीनडभार व सुमित बेहरा पिता प्रशांत बेहरा 23 साल निवासी पथर्रीपारा को गिरफ्तार कर 22बी नारकोटिक्स एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया गया।
पुलिस ने प्रारम्भिक विवेचना उपरांत प्रकरण को विचारण हेतु न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। विशेष न्यायाधीध (एनडीपीएस एक्ट) श्रीमती गरिमा शर्मा ने दोष सिद्ध पाए जाने पर आरोपी पंकज शर्मा व सुमित कुमार बेहरा को धारा 22(इ) एन०डी०पी०एस० एक्ट में 5 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 50,000/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया है। अर्थदण्ड की राशि अदा नहीं किये जाने की दशा में आरोपी को 06 माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भुगतायी जायेगी।
