SC/ST वर्ग के लोगों पर घटित अपराधों के पीड़ितों को SC/ST एक्ट की धाराओं और अन्य व्यक्तियों के ऊपर घटित गंभीर अपराधों के लिए दिलाई गयी पीड़ित क्षतिपूर्ति राहत राशि

दिनांक 31.10.2020 को राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा ई- मेगा साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया था उक्त अवसर पर भारतीय दण्ड विधान के विभिन्न धाराओं के साथ जिस प्रकरण में एससी /एसटी की धाराएं समाहित थी ऐसे प्रकरणों में शासन के क्षतिपूर्ति योजना के अनुसार प्रकरण के गंभीरता के आधार पर राहत राशि प्रदान की गयी। आज उक्त अवसर पर थाना अजाक जिला पुलिस कोरबा के प्रयास से 16 पीड़ित/पीड़िता को 10,75000/- (दस लाख पचहत्तर हजार रुपये) पीड़ित क्षति पूर्ति योजना के तहत राहत राशि प्रदाय हेतु चेक का वितरण किया गया।
शासन के निर्देशानुसार प्रथम सूचना पत्र दर्ज होने के तत्काल बाद प्रतिवेदन आयुक्त आदिवासी विकास कार्यालय को भेजा जाता है इस हेतु प्रार्थी-प्रार्थिया, पीड़ित- पीड़िता को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अस्थाई जाति प्रमाण पत्र (जिसकी सीमा अवधि समाप्त न हुआ हो) या स्थाई जाति प्रमाण पत्र उप पुलिस अधीक्षक थाना अजाक या राजपत्रित विवेचक को आवेदन प्रेषित करना होता है आवेदन के साथ आधार कार्ड और बैंक का पास बुक पेश करनी होती है। राहत राशि FIR, चालान और अंतिम निर्णय के समय अलग अलग चरणों मे प्रदाय किया जाता है
विदित हो कि उक्त दस्तावेज प्राप्त कर आयुक्त आदिवासी विकास विभाग को प्रेषित की जाती है जिसमे जिले के स्थाई निवासियों को जिला आदिवासी विकास विभाग के द्वारा पुलिस प्रतिवेदन के आधार पर एवं अन्य जिलों के निवासियों का राहत प्रकरण संबंधित जिलों को स्थानातरित कर दिया जाता है जिन्हें सम्बंधित जिले के आदिवासी विकास विभाग द्वारा दिया जाता है।
इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति/जन जाति के अलावा अन्य व्यक्तियों के साथ घटित गभीर प्रकृति के अपराधों में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रतिवेदन के आधार पर पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना के अनुसार राहत राशि प्रदाय किया जाता है।

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