जन सामान्य के लिए उपयोगी कानूनो की जागरूकता हेतु विधिक सेवा प्राधिकारण द्वारा माडर्न कालेज में शिविर का आयोजन
कोरबा 15 सितंबर। माडर्न कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एण्ड इन्फोरमेशन टेक्नोलॉजी, कोरबा महाविद्यालय में विधिक जागरूकाता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश वर्ग-1 श्री सत्येन्द्र कुमार साहू, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं श्रीमती गरिमा शर्मा, प्रथम जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विशिष्ठ अतिथि उपस्थित थे। कार्यक्रम के प्रारंभ में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अतिथियों का स्वागत महाविद्यालय के प्राचार्य एवं सहायक प्राध्यापकों द्वारा पुष्पगुच्छ प्रदान कर किया गया है।
इस विधिक जागरूकाता शिविर में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री सत्येन्द्र कुमार साहू ने नालसा स्कीम, मोटरयान अधिनियम एक्ट और किशोरो को उनके कानूनी अधिकारों के बारे में बताया साथ-साथ विद्यार्थियों को उनके कर्तव्यों के बारे में अवगत भी कराया। किसी भी अपराध के कारण को उदाहण सहित बताया कि चोरी क्या है, जो किसी कब्जेजन की सम्पति को बिना उसकी सहमती के लिया जाता है। उन्होने न्यायालय के प्रोसेडिग को भी आसान शब्दों के साथ विद्यार्थियों को समझाया।
न्यायाधीश श्रीमती गरिमा शर्मा ने पोक्सो एक्ट, घरेलू हिंसा, गुडटच बँडटच, किशोर न्याय, व्दसपदम थ्प्त् एर्वं मतव थ्प्त् के बारे में विद्यार्थियों को बताया। जिला विधिक प्राधिकरण किस प्रकार अ.जा. एवं अज.जा. के जरूरतमंदों को कानूनी सहायता उपलब्ध करवाता है, की जानकारी दी। जाने-अनजाने किसी अपराध हो जाने पर सचेत रहने एवं जागरूक रहने हेतु समझाया। इसके साथ-साथ उन्होने साईबर काईम के बारे में बताया की कैसे अनजाने में मोबाईल टेक्नोलोजी और ए.आई के माध्यम से किसी का पीछा करना कानूनन अपराध है। कानूनी प्रकणों में गवाहो की भूमिका एवं सबूत के आधार पर निर्णय लेने की न्यायालीयीन प्रक्रिया को भी समझाया।
कार्यक्रम के अन्त में विद्यार्थियों के प्रश्नोत्तरी में सत्र न्यायाधीश सत्येन्द्र कुमार साहू एवं न्यायाधीश श्रीमती गरिमा शर्मा ने बताया की नाबालिक बच्चों जो की 18 वर्ष से कम उम्र के हो उनका शारीरिक एवं मानसिक हानि पहुचाने वाले पर आपराधीक प्रकण बनेगा। दहेज प्रथा एवं घरेलु हिसा से महिलाओं की सुरक्षा व सरक्षण के बारे में सभी को अवगत कराया। कानूनी जानकारीयों एवं जागरूकता की कमी के कारण समाज को अनावश्यक परेशानिया होती है। इस विधिक जागरूकाता शिविर में महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने प्रश्नो के माध्यम से जन सामान्य के लिए उपयोगी कानूनो एवं विधिक सेवा प्राधिकरण से सहायता प्राप्त करने की तरीके को समझा।
इस विधिक सेवा जागरूकता शिविर में बी.सी.ए., बी.एस.सी. (बायों.), बी.एस.सी. (सी.एस.), बी.बी.ए., बी.कॉम., डी.सी.ए. पी.जी.डी.सी.ए., पी.जी.डी.बी.एम., एम.कॉम., एम.एस.डब्लू, एम.एस.सी. (सी.एस) कोर्सेस के विद्यार्थी उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन श्रीमती शुचिस्मिता मुखर्जी ने किया। इस जागरूकता कार्यक्रम में महाविद्यालय के सहायक प्राध्यापक गजेन्द्र प्रसाद, सहायक प्राध्यापिका आंचल मिश्रा, कुलसुम बेगम, सोनल खरे, हर्षा उपाध्याय तथा विविध सेवा प्रधिकरण से पी.एल.व्ही. अहमद खान एवं पी.एल.व्ही. उपेन्द्र राठौर उपस्थित थे।