खातेदार को मृत बता फर्जी बेटी को दिलाई नौकरी, एफआइआर का आदेश

कोरबा 15 जनवरी। कोयला खदान में अधिग्रहित जमीन के खातेदार को मृत बता दिया और एक महिला को उसकी बेटी बना कर जमीन अपने नाम करा लिया। मामले को लेकर न्यायालय में दायर परिवार की सुनवाई करने के बाद अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 12 लोगों के खिलाफ एफआइआर दर्ज करने का आदेश दिया है।

सीएसईबी चौकी क्षेत्र के मानस नगर निवासी प्रेम लाल साहू पिता हीरालाल ने अधिवक्ता रघुनंदन सिंह ठाकुर के माध्यम से अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोरबा के कोर्ट में परिवाद दायर किया। इसमें परिवादी प्रेमलाल साहू ने बताया कि लोमेश तिवारी का पहले से उनका परिचय था। उसने वर्ष 1993 में लोमेश के कहने पर परिवादी ने चमरा दास आत्मज मिलाप दास की ग्राम ढेलवाडीह स्थित जमीन खसरा नंबर 113/2, रकबा 5 डिसमिल व खसरा नंबर 220/2, रकबा पांच डिसमिल खरीदी। राजस्व अभिलेख में भी परिवादी के नाम पर दर्ज है। लोमेश तिवारी ने तीन साल की प्रक्रिया के बाद नौकरी लगना बताया। वर्ष 2010 तक अधिग्रहित भूमि के बदले भू-विस्थापित को एसईसीएल ढेलवाडीह में नौकरी मिली। प्रेमलाल को गुमराह करते हुए उसने नौकरी पर नहीं लगाया। बाद में प्रेमलाल ने एसईसीएल कार्यालय जाकर पता किया तो लोमेश तिवारी ने षडयंत्र पूर्वक प्रेमलाल को ही मृत बता दिया और अपनी चचेरी बहन कुमुद तिवारी को रजनी तिवारी बनाते हुए प्रेमलाल की पुत्री बताकर उक्त खाते की भूमि रजनी के नाम करा लिया। इसमें उसके पति रविशंकर तिवारी को एसईसीएल में नौकरी लगवा दी। जबकि कुमुद तिवारी की मूल ग्राम कुरियारी थाना नवागढ़ जांजगीर.चांपा है, लेकिन उसे सीतामणी कोरबा का निवासी बताया गया।

अधिवक्ता रघुनंदन सिंह ने बताया कि परिवारदी के शपथ पत्र, पेश किए गए दस्तावेजों का अवलोकन व सुनवाई के बाद 21 अक्टूबर 2021 को कोर्ट ने लोमेश तिवारी पिता रामलाल तिवारी, कुमुद तिवारी पिता देवप्रसाद, रजनी तिवारी पति रविशंकर तिवारी, रविशंकर तिवारी पिता भागवत तिवारी, बसंत कुमार पांडेय पिता नर्मदा प्रसाद समेत कूटरचित दस्तावेज तैयार करने में सहयोग करने वाले बिरस बाई खूंटे पति रघुनाथए रोशन कश्यप, भागवत प्रसाद, पटेल लाल, बंशीलाल महिलांगे, परस राम पटेल, तक्ष्वंतिन के खिलाफ एफआइआर दर्ज करने सीएसईबी चौकी को आदेश दिया है।

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