“सुरक्षित बचपन अभियान” के तहत् पी.एम. श्री स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ठ हिन्दी माध्यम विद्यालय बालको में विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित


कोरबा, 1 नवम्बर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) एवं छ0ग0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा के बेनर तले संचालित “सुरक्षित बचपन अभियान” के अंतर्गत बच्चों को लैंगिक अपराधों से संरक्षण प्रदान करने तथा उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से विद्यालयों में विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उक्त क्रम में अभियान के तहत बच्चों को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (पॉक्सो अधिनियम) के प्रावधानों, बाल अधिकारों एवं शोषण से बचाव के उपायों की जानकारी प्रदान की जा रही है।

इसी क्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा द्वारा पी.एम. श्री स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ठ हिन्दी माध्यम विद्यालय बालको, जिला कोरबा छ0ग0, में अभियान के तहत् जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में श्रीमती सोनी तिवारी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोरबा छ0ग0 द्वारा विद्यार्थियों को पॉक्सो अधिनियम के तहत गुड टच व बेड टच की महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए बच्चों को विद्यालय में यदि कोई टीचर अकेले में बुलाता है या अतिरिक्त क्लास या अन्य को गतिविधि में शामिल करना चाहता है तो इस संबंध में अपने प्रचार्य अथवा अथवा विश्वासी व्यक्ति को सूचना देने, मोबाईल के द्वारा ऑनलाईन अनजान लोगों से दोस्ती न करने व उनके अपने व्यक्तिगत फोटोग्राफ्स शेयर न करने, तथा साईबर बुलिंग/ठगी के संबंध में टोल फ्री नं. 1930 में शिकायत किये जाने हेतु अपील किया गया। कु. कुमुदनी गर्ग, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोरबा छ0ग0 के द्वारा लैंगिक अपराधों लडको एवं लडकी दोने के साथ हो सकता है तथा 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के साथ किया गया लैंगिक अपराध इस एक्ट के तहत् अपराध माना जाता है, की जानकारी देने हुए ऐसे अपराध न करने एवं अपनी सुरक्षा स्वयं करने की अपील की गई तथा श्री नंद किशोर पासवान, डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस कौंसिल कोरबा द्वारा भी बच्चों को गुड एण्ड बेड टच की जानकारी दिया गया तथा पॉक्सो अधिनियम में 18 वर्ष से कम उम्र के साथ किया गया लैंगिक अपराधों में दण्डित किया जाता है की जानकारी दिया गया। इस अभियान में महिला बाल विकास कोरबा के अधिकारी, विद्यालय के प्रभारी प्राचार्य एवं शिक्षकगण, लीगल एड डिफेंस कौंसिल के स्टाफ एवं विद्यालय के समस्त विद्यार्थीगण उपस्थित रहे।

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