CEC ज्ञानेश कुमार के पास इम्युनिटी का बूस्टर, क्यों नहीं हो सकती गिरफ्तारी?

नई दिल्ली। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर वोट चोरी का आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने चेतावनी देते हुए कहा, समय आएगा, तब हम आपको पकड़ लेंगे। इसके बाद उन्होंने ज्ञानेश कुमार को सलाह देते हुए कथित हेरफेर मामले में सरकारी गवाह बनने की नसीहत दी।

राहुल गांधी ने पहले भी दी थी चेतावनी

राहुल गांधी ने पिछले साल ही तीन सदस्यीय चुनाव आयोग को चेतावनी दी थी। राहुल की चेतावनी के 9 महीने बाद द इंडियन एक्स्प्रेस की एक रिपोर्ट में चुनाव आयोग के अंदर असहमति का खुलासा हुआ है। जिसके बाद विपक्ष अब अपनी बात सही होने का दावा कर रहा है और ज्ञानेश कुमार की गिरफ्तारी की मांग कर रहा है। लेकिन गिरफ्तारी की मांग के बीच एक कानूनी प्रावधान दीवार बनकर सामने आ गया है।

गिरफ्तारी के बीच कानूनी प्रावधान बना दीवार

ज्ञानेश कुमार की लगातार हो रही गिरफ्तारी की मांग के बीच अब एक ऐसा प्रावधान सामने आया है जो विपक्ष की मांगों को सिरे से खारिज कर सकता है और ज्ञानेश कुमार की गिरफ्तारी के सामने दीवार बनकर खड़ा हो सकता है। 2023 में पारित हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स एक्ट की धारा 16 कहती है कि कोई भी मौजूदा या पूर्व CEC या चुनाव आयुक्त के खिलाफ उनकी सरकारी ड्यूटी के दौरान किए गए किसी काम के लिए सिविल या क्रिमिनल केस कार्रवाई शुरू या जारी नहीं की जा सकती है

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