बांकीमोगरा थाना प्रभारी पर अवमानना का केस.. हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस
न्यायालय के आदेश के विरुद्ध जाकर दूकान का दिलवाया कब्ज़ा.. असल मालिक को किया प्रताड़ित
बिलासपुर। न्यायालय के आदेश की अवमानना करते हुए दुकान में कब्जा दिलाने के मामले में हाईकोर्ट बिलासपुर ने छत्तीसगढ़ शासन सहित थाना प्रभारी एवं अवैध कब्जेदार को नोटिस जारी किया है।
बता दें कि कोरबा जिले के बांकीमोगरा थाना क्षेत्र अंतर्गत रामलाल चौहान की झांकी रेस्ट हाउस के पास दो दुकान स्थित है।हेतराम साहू के द्वारा वर्ष 2004 में दोनों दुकान किराए पर लेकर अवैध कब्जा कर लिया गया था और दुकान खाली नहीं कर रहा था। रामलाल चौहान के द्वारा एसडीएम न्यायालय से लेकर उच्च न्यायालय बिलासपुर तक कानूनी लड़ाई लड़ी गई जिसमें उच्च न्यायालय के द्वारा हेतराम साहू को दूकान खाली कर दूकान के मालिक रामलाल चौहान को कब्जा प्रदान करने हेतु आदेश दिया गया। आदेश के पालन में कब्जा दिलाने हेतु दिनांक 20/04/2024 को न्यायालय से विशेष टीम (मचकुरी) मौके पर पहुँची और रामलाल चौहान को दोनों दुकानों का कब्जा दिलाया गया।
दिनांक 27/04/2024 को अवैध कब्जेदार हेतराम साहू के द्वारा थाना प्रभारी बांकीमोगरा निरीक्षक प्रमोद डनसेना के साथ मिलकर न्यायलय के आदेश को ठेंगा दिखाते हुए दूकान मालिक रामलाल चौहान को दुकान से बेदखल कर पुनः दुकान पर अवैध कब्जा कर लिया गया और रामलाल चौहान को 2 घंटे तक थाने में अवैध तरीके से बिठाकर रखा गया। इससे आहत होकर रामलाल चौहान के द्वारा पुलिस अधीक्षक कोरबा को शिकायत की गई थी परन्तु वहां से भी उसे न्याय प्राप्त नहीं हुआ। तत्पश्चात अपने अधिवक्ता के माध्यम से रामलाल ने उच्च न्यायालय बिलासपुर में अवैध कब्जेदार हेतराम साहू, थाना प्रभारी बांकीमोगरा प्रमोद डनसेना एवं छत्तीसगढ़ शासन के विरुद्ध रिट पिटीशन दायर किया। उच्च न्यायालय बिलासपुर के द्वारा इस मामले की सुनवाई प्रारंभ करते हुए इन सभी को नोटिस जारी कर दिनांक 22/07/2024 को उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। मामला न्यायालय के आदेश की अवमानना का है तो निश्चित ही उच्च न्यायालय बिलासपुर के द्वारा कार्रवाई से थाना प्रभारी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।