कोयला परिवहन करने वाले वाहनों के लिए दिशा निर्देश जारी: आरोग्य सेतु एप रखना होगा आन, कोविड प्रोटोकाल का करना होगा पालन

कोरबा 25 सितम्बर। कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल ने औद्योगिक संस्थानों में भारी वाहनों के संचालन के संबंध में दिशा-निर्देश जारी कर दियेे हैं। कोल माइंस के आस-पास की बस्तियों में कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिये संस्थानों में चलने वाले गाड़ियों के परिवहन से संबंधित निर्देश जारी किये गये हैं। कोल परिवहन में लगे गाड़ियों के ड्राईवर-कंडक्टरों को आरोग्य सेतु एप्प अपने मोबाइल में इंस्टाल करके नोटिफिकेशन आन रखना होगा। परिवहन के दौरान ड्राईवरों को कोविड प्रोटोकाॅल का पालन भी करना होगा। मास्क और सेेनेटाइजर का उपयोग करना जरूरी होगा। औद्योगिक क्षेत्रों में कोयला, एल्युमिनियम व अन्य आवश्यक वस्तुओं के परिवहन वाली गाड़ियों का आवागमन लगातार जारी है। गाड़ियों के साथ ड्राइवर, हेल्पर जैसे बाहरी लोगों का बड़ी संख्या में आवागमन प्रतिदिन होते रहता है जिससेे सघन आबादी में कोरोना संक्रमण संभावित है। कोरबा, कुसमुण्डा, गेवरा तथा दीपका क्षेत्रों के आस-पास की बस्तियों को कोरोना संक्रमण के लिये संभावित जोन होने से बचाने के लिये भारी वाहनों के संचालन के लिये दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। अनवरत उत्पादन चलने वाले औद्योगिक संस्थान जैसे सीमेंट, स्टील, शक्कर, फर्टिलाइजर, कोल माइंस तथा एल्युमिनियम फैक्ट्री को लाॅकडाउन से छूट दिया गया है। इन औद्योगिक संस्थानों में फैक्ट्री, कोयला खदान के संचालन के लिये आवश्यक सामग्रियों जैसे विस्फोटक, एच. एफ. ओ. एल्युमिना, कोलपीच, सी.पी. कोक एवं एल्युमिनियम आदि का भारी माल वाहनों के माध्यम से आपूर्ति व निकासी की जाती है।
भारी वाहनों के संचालन के संबंध में जारी निर्देशानुसार कोयला, एल्युमिनियम व अन्य आवश्यक वस्तुओं के परिवहन में लगे गाड़ियों के ड्राईवर, हेल्पर को कोविड-19 के प्रोटोकाॅल का पालन करना होगा। प्रोटोकाॅल के तहत सोशल डिस्टेंसिंग, सेनेटाइजर व मास्क आदि का उपयोग अनिवार्य रूप से करना होगा। आवश्यक वस्तुओं के परिवहन में चलने वाली समस्त गाड़ियों को निर्धारित रूट पर ही मूव्हमेंट करना होगा। कोयला व अन्य परिवहन में लगी गाड़ियों को बस्ती एवं बस्ती के आस-पास क्षेत्र में खड़ा करने की अनुमति नहीं होगी। गाड़ियों के ड्राईवर, हेल्पर आबादी क्षेत्र में रात्रि विश्राम नहीं कर सकेंगे। गाड़ियों के ड्राईवर, हेल्पर व अन्य लोगों को माईनिंग एरिया से बाहर निकलने की मनाही रहेगी। आवश्यक स्थल पर पर्याप्त बेरिकेटिंग लगाया जायेगा। कोल क्षेत्र में गाड़ियों के रूकने का स्थान, आटोपार्ट्स दुकान के लिये जगह एवं रिपेयर स्थल नियत जगह पर ही बनाने की अनुमति रहेगी।
कलेक्टर द्वारा जारी वाहनों के संचालन से संबंधित दिशा- निर्देशानुसार औद्योगिक संस्थानों द्वारा कोल एरिया के भीतर ही ड्राईवर, हेल्पर के रूकने व भोजन की व्यवस्था की जायेगी। परिवहन के दौरान ड्राईवर, हेल्पर को पीने लिये पर्याप्त मात्रा में पानी साथ में रखना होगा, गन्तव्य स्थान तक पहुंचने से पूर्व बीच में रूकने या हाॅल्टिंग की अनुमति नहीं होगी। कलेक्टर द्वारा सभी एसडीएम को उचित जगहों का चिन्हांकन कर बेरियर लगाने के निर्देश दिये गये हैं।

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