जो कोरबा जिले के मतदाता नहीं, उन्हें मतदान के 48 घंटे पहले छोड़ना होगा जिला
17 नवंबर को मतदान, 15 नवंबर को पांच बजे शाम से थमेगा राजनैतिक प्रचार
कोरबा 14 नवंबर. विधानसभा निर्वाचन में विभिन्न राजनैतिक दलों के लिए प्रचार करने अन्य जिलों और राज्यों से कोरबा जिले में आये लोगों को मतदान के 48 घंटे पहले वापस लौटना होगा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में जारी निर्देशों के अनुसार विधानसभा क्षेत्र की सीमा के बाहर से राजनैतिक प्रचार-प्रसार के लिए आये लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं को मतदान के 48 घंटे पहले विधानसभा सीमा क्षेत्र से बाहर जाना होगा। ऐसे व्यक्ति जो कोरबा जिले की चारों विधानसभाओं में से किसी भी विधानसभा के मतदाता नहीं हैं उन्हें भी मतदान के 48 घंटे पहले जिले की सीमा से बाहर जाना होगा।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री सौरभ कुमार ने बताया कि कोरबा जिले की चारो विधानसभाओं के लिए 17 नवंबर को मतदान होगा। मतदान से 48 घंटे पहले बुधवार 15 नवंबर की शाम पांच बजे से राजनैतिक प्रचार थम जायेगा। इसके बाद रैलियां, जुलूस या सभाएं जैसे किसी भी प्रकार का सार्वजनिक प्रचार नहीं होगा, लेकिन प्रत्याशी घर-घर संपर्क कर सकेंगे। कलेक्टर ने बताया कि होटलों और लाजों में बाहर से आकर रूकने वाले लोगों को आज से ही मतदान के 48 घंटे पहले जिला छोड़ने के लिए सूचित कर दिया जाये। उन्होंने इसके लिए होटलों और लाजों के संचालकों को प्रशासन का सहयोग करने की अपील की। कलेक्टर ने बताया कि मतदान के दिन 17 नवंबर को जिले में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। इस दिन सभी शासकीय कार्यालय बंद रहेंगे। इसलिए शासकीय काम से भी आने वाले बाहरी लोग मतदान दिन के बाद ही कोरबा में आयें। मतदान से 48 घंटे पूर्व प्रचार समाप्त होने के बाद पुलिस बल द्वारा जिले के सभी लॉज और होटलों की सघन जांच की जायेगी और राजनैतिक प्रचार के लिए बाहर से आये हुए लोगों या पार्टी कार्यकर्ताओं के पाये जाने पर कड़ी कार्यवाही की जायेगी।