सीसी रोड निर्माण में गड़बड़ी, दो उप अभियंता व पोलमी सरपंच से होगी 2.60 लाख की वसूली
कोरबा 25 सितंबर। जनपद पंचायत पाली अंतर्गत ग्राम पंचायत पोलमी में तत्कालीन सरपंच एवं दो उप अभियंताओं से 2.60 लाख की वसूली की जाएगी। मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना के तहत चार सीसी रोड निर्माण में भुगतान संबंधी बरती गई गड़बड़ी के कारण यह आदेश न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी पाली ने पारित किया है।
ग्राम पंचायत पोलमी में वर्ष 2016 में तत्कालीन सरपंच रामकुमार नेटी के द्वारा मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना अंतर्गत सीसी रोड निर्माण में दो लाख 60 हजार 893 रुपये से अधिक भुगतान किए जाने पर वसूली की कार्रवाई के लिए प्राप्त होने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 92 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया था। उक्त प्रकरण में विनीता सोनी उप अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा उप संभाग पाली के द्वारा दो सीसी रोड निर्माण कार्य का ज्यादा मूल्यांकन एवं अधिक भुगतान करने पर उनके विरुद्ध 73,936 रुपये की राशि वसूली के लिए आदेश पारित किया गया है।
शाहनवाज खान, उप अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा उप संभाग पाली के द्वारा दो सीसी रोड निर्माण कार्य में ज्यादा मूल्यांकन करने व ज्यादा भुगतान करने पर उनके विरुद्ध 56,511 रुपये की वसूली का आदेश पारित किया गया है। तत्कालीन सरपंच रामकुमार नेटी के द्वारा चार सीसी रोड निर्माण कार्य में दो लाख 60 हजार 893 रुपये से अधिक भुगतान किए जाने पर नेटी के विरुद्ध एक लाख 30 हजार 447 रुपये की वसूली का आदेश पारित किया गया है।