चाकू से युवक की हत्या मामले में चार आरोपितों को उम्र कैद की सजा

कोरबा 25 सितंबर। बाल्को में गत वर्ष डांडिया के दौरान विवाद होने पर एक युवक की चाकू व बेल्चा से हत्या कर दी गई थी। मामले में सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक पीठासीन अधिकारी ने सभी आरोपितों को उम्र कैद की सजा सुनाई है।

बाल्कोनगर थाना अंतर्गत सेक्टर. तीन स्थित डांडिया मैदान में चार अक्टूबर की रात करीब 11.30 बजे बाल्को निवासी अमित किरण की मामूली विवाद होने के बाद हत्या कर दी गई थी। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोपित नागेश उर्फ पप्पू, सतीश दास महंत, रजनीश उर्फ बाबी चौहान, जितेंद्र दास महंत को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया था। धारा 147, 148, 149, 302,307 तथा 25, 27 आम्र्स एक्ट तहत कार्रवाई करते हुए डायरी अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक पीठासीन अधिकारी ज्योति अग्रवाल के न्यायालय में प्रस्तुत की गई थी। सुनवाई के बाद न्यायालय ने सभी आरोपितों को दोषी पाते हुए विभिन्न धाराओं में सजा से दंडित किया गया।

नागेश उर्फ पप्पू महंत व सतीश महंत को धारा 149 में एक वर्ष कारावास व 500 रुपये अर्थदंड, 25, 27 आम्र्स एक्ट में तीन माह सश्रम कारावास तथा धारा 302 में सभी आरोपितों को आजीवन कारावास एवं दो-दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया गया है। अभियोजन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक रामकुमार मौर्य ने पैरवी की। यहां बताना होगा कि जिस वक्त यह घटना हुई उस दौरान मैदान में गरबा-डांडिया हो रहा था और बड़ी संख्या में लोग एकत्र थे। इस दौरान आरोपितों में किसी एक का हाथ युवती से टच हो गया और इसी बात को लेकर युवती के परिचित युवक द्वारा आपत्ति किए जाने पर मारपीट हो गई। घटना के बाद अमित किरण आयोजन स्थल से अपने घर जा रहा था, तब आरोपितों ने अमित किरण पर चाकू व बेल्चा से मार कर हत्या कर दी थी।

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